उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की घोषणा की है (Horizontal reservation for Agniveers). ये फैसला अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को लाभ पहुंचाएगा.
'अग्निवीरों को मिलेगा 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन', सीएम धामी का एलान
रिटायर्ड अग्निवीरों को पुलिस (सिविलियन/PAC), सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर PAC, फायरमैन, फायर ऑफिसर II, डिप्टी जेलर, फॉरेस्ट गार्ड और अन्य वर्दीधारी सेवाओं में 10% रिजर्वेशन मिलेगा.


ANI की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम ऑफिस की तरफ से जारी किए बयान के अनुसार सीएम धामी ने कहा,
“अग्निवीरों को सम्मान और रोजगार के अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है. ये फैसला रिटायर्ड अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है. हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर तरह से रोजगार देने का प्रयास कर रही है.”
सीएम की घोषणा के अनुसार रिटायर्ड अग्निवीरों को यूनिफॉर्म वाली सर्विसेज में 10 फीसदी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा. ये रिजर्वेशन महिलाओं, रिटायर्ड कर्मचारियों और विकलांग व्यक्तियों को दिया जाता है.
हॉरिजॉन्टल कोटा हर वर्टिकल कैटेगरी पर अलग से लगाया जाता है. मसलन, अगर महिलाओं को 50 फीसदी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया, तो हर वर्टिकल कोटे में 50 फीसदी महिलाएं ही सिलेक्ट की जाएंगी. माने, सभी चयनित अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में से आधी उम्मीदवार महिलाएं होंगी. अनारक्षित या जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों में से आधी उम्मीदवार महिलाएं होंगी. इसी तरह ये हर कैटेगरी के लिए अप्लाई होगा.
रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में 1 सितंबर को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में ग्रुप C के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नियमावली-2025 जारी कर दी. इस नियमावली के तहत, अग्निवीरों को पुलिस (सिविलियन/PAC), सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर PAC, फायरमैन, फायर ऑफिसर II, डिप्टी जेलर, फॉरेस्ट गार्ड और अन्य वर्दीधारी सेवाओं में 10% रिजर्वेशन मिलेगा.
बता दें कि उत्तराखंड सैन्य-प्रधान राज्य के रूप में जाना जाता है. ये कदम न केवल अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि उनके सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन का उपयोग कर राज्य के विकास में भी करेगा. धामी ने कहा कि उनकी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. सरकार ने इससे पहले शहीदों के परिवारों के लिए दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया था. परमवीर चक्र विजेताओं के लिए ये राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये की गई है.
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