शराबबंदी वाले गुजरात में नशे में धुत एक शख्स ने तेज रफ्तार टोयोटा फॉर्च्यूनर कार चार लोगों पर चढ़ा दी. हादसे में मां-बेटे की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. हादसा सोमवार, 2 नवंबर की रात अहमदाबाद के निकोल इलाके में देवस्य स्कूल के पास हुआ. घटना के बाद आरोपी कार छोड़कर मौके से फरार हो गया. लेकिन, पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया.
शराबबंदी वाले गुजरात में दारू पीकर फॉर्च्यूनर से लोगों को कुचला, मां-बेटे की मौत
गुजरात के अहमदाबाद में तेज रफ्तार टोयोटा फॉर्च्यूनर ने फुटपाथ पर लोगों को कुचल दिया. हादसे के वक्त आरोपी के नशे में होने की पुष्टि हुई है. पुलिस ने बताया कि फॉर्च्यूनर से बीयर के 6 टीन बरामद हुए हैं. हादसे में मां-बेटे की मौत, और दो लोग घायल हुए हैं.

इंडिया टुडे से जुड़े अतुल तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक, GJ18 EF 4060 नंबर की फॉर्च्यूनर तेज रफ्तार में आई और फुटपाथ पर मौजूद चार लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ लोग कार के नीचे दब गए.
हादसे के बाद स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे और कार को उठाकर उसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला. इसके बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. मौजूद लोगों ने फॉर्च्यूनर के अंदर बीयर के टीन रखे होने का दावा किया.
अहमदाबाद शहर के ट्रैफिक डीसीपी नरेश कंजारिया ने कहा,
ब्लड सैंपल रिपोर्ट में नशे की पुष्टि"तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार चालक ने फुटपाथ पर मौजूद रात चार लोगों को कुचला है. जिसमें से पूनम और सागर की मौत हुई है. जबकि कार्तिक और स्नेहल बुरी तरह से घायल हैं, दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है."
पुलिस ने हादसे के बाद फरार हुए फॉर्च्यूनर ड्राइवर वीरलभाई सवजीभाई चौधरी को गिरफ्तार कर लिया. 36 साल का वीरलभाई अहमदाबाद के नाना चिलोड़ा इलाके का रहने वाला है. पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण करवाया, जिसमें ब्लड सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई. यानी हादसे के वक्त आरोपी के नशे में होने की पुष्टि हुई है. ट्रैफिक डीसीपी नरेश कंजारिया के मुताबिक, फॉर्च्यूनर से बीयर के 6 टीन बरामद हुए हैं. टोयोटा फॉर्च्यूनर भी आरोपी वीरलभाई चौधरी के नाम पर ही रजिस्टर्ड है.
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आरोपी के खिलाफ 2 FIR दर्जअहमदाबाद पुलिस ने X पर बताया कि हादसे को लेकर 'आई' ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में वीरलभाई सवजीभाई चौधरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281, 125(A), 125(B), 105 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177, 184, 185 और प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 66(1)(b) के तहत FIR दर्ज की गई है.

गुजरात में शराब बैन है. ऐसे में कार से बरामद बीयर के 6 टीन को लेकर निकोल पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 65(A)(A), 98(2), 116(B) के तहत एक अलग मुकदमा दर्ज किया गया है.
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