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पुणे में 15 टन नकली पनीर-मावा जब्त, तुकाराम मुंढे एंड टीम ऑन फायर!

Pune में FDA ने हजारों किलो Adulterated Paneer और Mawa की बड़ी खेप जब्त की है. ये छापेमारी FDA कमिश्नर Tukaram Mundhe की ओर से चलाए जा रही मुहिम के तहत ही की गई है.

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पुणे में FDA ने हजारों किलो नकली पनीर और मावा पकड़ा. (फोटो- इंडिया टुडे)

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  • महाराष्ट्र के पुणे में FDA ने 11 सितंबर को 10 हजार किलो नकली पनीर और 5 हजार किलो मिलावटी मावे की खेप जब्त की है, जिसे कथित तौर पर कर्नाटक से लाया गया था।
  • राज्य में खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट रोकने के लिए FDA ने बड़े पैमाने पर छापेमारी मुहिम शुरू की है, जिसका नेतृत्व फूड सेफ्टी कमिश्नर तुकाराम मुंढे कर रहे हैं।
  • जब्त की गई सामग्रियों के सैंपल की लैब रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत कानूनी कदम शामिल होंगे।
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ओंकार वाबळे

महाराष्ट्र के पुणे शहर में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने करीब 10 हजार किलो नकली पनीर और 5 हजार किलो मिलावटी मावे की बड़ी खेप जब्त की है. जब्त किया गया सारा सामान कथित तौर पर कर्नाटक से लाया गया था. बताया जा रहा है कि पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर मिलावटी सामान की सप्लाई का प्लान था. कलेक्ट किए गए सैंपल्स की लैब रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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मिलावट रोकने के लिए छापेमारी

अधिकारियों ने इतनी बड़ी छापेमारी 11 सितंबर को पुणे के पेठ इलाके में की. इंडिया टुडे से जुड़े ओंकार वांबले की रिपोर्ट के मुताबिक, FDA के अधिकारी जब्त किए गए पनीर और खोये की खेप से टेस्टिंग के लिए सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं. मामले की पुष्टि FDA ज्वॉइंट कमिश्नर दिगंबर भोगवाडे ने की. उन्होंने बताया कि जांच के बाद लैब से मिली रिपोर्ट के तहत ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, इन दिनों महाराष्ट्र में खाने-पीने की चीजों में होने वाली मिलावट को रोकने के लिए FDA बड़े पैमाने पर छापेमारी कर रही है.

राज्य में एक मुहिम के तहत ऐसी कार्रवाई की जा रही है. इन कार्रवाइयों का उद्देश्य प्रदेश में कालाबाजारी और मिलावटी चीजों को बेचने वालों की नकेल कसना है. राज्य में चलाए जा रहे इस मुहिम की अगुआई खुद फूड सेफ्टी कमिश्नर तुकाराम मुंढे कर रहे हैं.

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एनालॉग या नॉन-डेयरी पनीर पर भी रोक

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने राज्य में एनालॉग या नॉन-डेयरी पनीर को बनाने और उन्हें बेचने पर रोक लगा दी गई थी. इसका आदेश खुद तुकाराम मुंढे ने जारी किया था. ऑर्डर के तहत, अगर कोई शख्स ऐसी किसी चीज को बनाता है या सप्लाई करता है, जो मिलावटी और ऑर्डर के खिलाफ हो, तो उसके खिलाफ ‘फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006’ के तहत गंभीर कार्रवाई की जाएगी. इसमें 6 महीने की जेल से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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