ATM से ₹10,000 नहीं निकले लेकिन बैंक ने अकाउंट से काट लिए, कोर्ट ने कहा, 'अब कस्टमर को ₹70,000 दो'
हालांकि, याचिकाकर्ता ने मुआवजे में केवल 10 हजार की ही मांग की थी. लेकिन कमीशन ने कहा कि सर्विस में कमी और शिकायत को सुलझाने में काफी देर हुई है. इसकी वजह से याचिकाकर्ता को ज्यादा मुआवजा देना होगा. कमीशन अपने आदेश में बैंक में महीने भर के भीतर याचिकाकर्ता को 70 हजार मुआवजा देने का आदेश दिया.
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शख्स को ATM से कैश नहीं मिला पर बैंक ने काट लिया. (फोटो- इंडिया टुडे)
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