तमिलनाडु (Tamil Nadu) के होसुर से एक परेशान कर देने वाला वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है. वीडियो में दो महिलाएं और दो पुरुष एक नाबालिग लड़की (Minor Girl) का पीछा करते दिख रहे हैं. इस दौरान, एक व्यक्ति किशोरी को बेरहमी से उठा लेता है. लड़की मदद के लिए गुहार लगाती है, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आता. घटनास्थल पर मौजूद किसी शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. वीडियो वायरल होने के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
नाबालिग लड़की की जबरन शादी, पति जबरदस्ती उठा कर ले गया, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई
वायरल वीडियो में दिख रही लड़की Tamilnadu के होसुर के पास थोट्टामंजू पहाड़ी क्षेत्र के एक छोटे से गांव थिम्माथुर की रहने वाली है. लड़की के विरोध के बावजूद घरवालों ने जबरदस्ती उसकी शादी करा दी थी.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, वीडियो में दिख रही लड़की तमिलनाडु के होसुर के पास थोट्टामंजू पहाड़ी क्षेत्र के एक छोटे से गाँव थिम्माथुर की रहने वाली है. उसकी उम्र 14 साल है. उसने लोकल स्कूल में कक्षा 7 तक पढ़ाई की थी और फिलहाल घर पर ही रह रही थी. 3 मार्च को उसके परिवार ने उसकी शादी कर्नाटक के पहाड़ी गाँव कालीकुट्टई के 29 साल के मजदूर मदेश से कर दी. यह शादी बेंगलुरु में हुई थी. लड़की ने इस शादी का विरोध किया, लेकिन परिवारवालों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया.
शादी के बाद अपने गाँव थिम्माथुर लौटने पर लड़की ने फिर से इस शादी पर नाराजगी जताई और अपने ससुराल जाने से इनकार कर दिया. उसने अपने माता-पिता और रिश्तेदारों के सामने भी विरोध जताया, लेकिन परिवारवालों ने उसकी बात नहीं सुनी. इसके बाद उसका पति मदेश और उसके बड़े भाई मल्लेश उसे जबरदस्ती उसके घर से अपने गाँव कालीकुट्टई ले गए.
लड़की को जबरदस्ती ले जाने की यह घटना वहाँ मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जहाँ से वीडियो वायरल हो गया. वीडियो के वायरल होने के बाद डेंकनिकोट्टई महिला पुलिस स्टेशन ने मामले की जांच शुरू कर दी. लड़की की दादी ने इस मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. 5 मार्च को पुलिस ने मदेश, उसके भाई मल्लेश और लड़की की माँ नागम्मा को गिरफ्तार कर लिया. जबकि 7 मार्च की सुबह, लड़की के पिता और मल्लेश की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया.
इन सभी के खिलाफ POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. दोषी पाए जाने पर इन्हें दो साल की जेल और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. फिलहाल, लड़की अपने दादा-दादी के साथ रह रही है.
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बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी अवैध मानी जाती है. इस अधिनियम के अनुसार, बाल विवाह की अनुमति देने, उसे कराने या नाबालिगों का वयस्कों से विवाह करवाने पर सजा का प्रावधान है. 2023-24 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कर्नाटक में बाल विवाह के 180 मामले सामने आए थे. इनमें से 105 शादियों को रोका गया था, जबकि बाकी 75 मामलों में पुलिस ने मामला दर्ज किया था.
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