छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में साल 2023 में एक प्रेमी ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में उसे होम थिएटर गिफ्ट किया था. होम थिएटर में बम छुपा हुआ था जिसके ब्लास्ट होते ही दूल्हे और उसके भाई की मौत हो गई. अब इस केस में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है. आरोपी संजू मरकाम उर्फ़ सरजू (33 साल) को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. धमाका इतना ज़ोरदार था कि परिवार के अन्य पांच सदस्य भी बुरी तरह ज़ख़्मी हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था.
गिफ्ट में बम रखकर की दूल्हे और उसके भाई की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
छत्तीसगढ़ में एक शख्स ने अपनी पूर्व प्रेमिका की शादी में होम थिएटर गिफ्ट किया. होम थिएटर में बम छिपा हुआ था जिसके ब्लास्ट होते ही दूल्हे और उसके भाई की मौत हो गई. अब इस केस में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है.

मामला रेंगाखार जंगल थाना क्षेत्र के चमारी गांव का है. टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, हेमेंद्र मेरावी की ललिता से 31 मार्च, 2023 को शादी हुई थी. शादी के बाद 3 अप्रैल को हेमेंद्र और उनके भाई ने जैसे ही होम थिएटर का प्लग सॉकेट में लगाकर स्विच ऑन किया, बम फट गया. धमाके में घर का छप्पर उड़ गया. हेमेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि उनके भाई ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.
रिपोर्ट के मुताबिक, संजू मरकाम ललिता से प्यार करता था. शादी वाले दिन उसने ललिता के पति हेमेंद्र को फोन कर अपने संबंध के बारे में भी बताया. जिसके बाद हेमेंद्र ने कथित तौर पर उसे गाली दी थी. इसके बाद संजू ने हेमेंद्र और उसके परिवार के खिलाफ हत्या की साजिश रची.
अदालत में पीड़ित की तरफ से वकीलों ने दलील दी कि संजू मरकाम पहले से ही बम बनाना जानता था. वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है जहां वो मैकेनिक का काम करता था. कोर्ट ने माना कि आरोपी संजू मरकाम ने बारूद, अमोनियम नाइट्रेट और पेट्रोल मिलाकर विस्फोटक तैयार किया और उसे होम थिएटर में प्लांट किया था. कोर्ट ने कुछ ज़रूरी साक्ष्यों जैसे होम थिएटर खरीदने की रसीद, भुगतान के दस्तावेज, गिफ्ट पैक कराने का CCTV फुटेज के आधार पर ये फैसला सुनाया है.
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रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी बाइक से शादी में पहुंचा था. दोषी मरकाम पर BNS की सात धाराएं लगाई गई हैं जिनमें मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं भी शामिल हैं. अदालत ने 14 अगस्त को संजू मरकाम को दो लोगों की हत्या और पांच लोगों पर हत्या की कोशिश का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
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