The Lallantop

"पांच बार जेल जाने को तैयार हूं मगर एक पैसा भी नहीं दूंगा" - राजपाल यादव ने कोर्ट से क्या कह दिया?

राजपाल यादव के खिलाफ़ सात केस चल रहे हैं और हर केस में उन्हें 1.05 करोड़ रुपए का हर्जाना देना होगा.

Advertisement
post-main-image
राजपाल यादव का ये चेक बाउंस केस उनकी फिल्म 'अता पता लापता' (2010) से जुड़ा है.

Quick AI HighlightsClick here to view more

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है और सात मामलों में मुरली प्रोजेक्ट्स को 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
  • राजपाल यादव ने कुल 21 कोर्ट केस दायर किए थे, जिनमें हाई कोर्ट ने सभी को खारिज कर सेशन कोर्ट के फैसले को सही माना क्योंकि उन्होंने पहले किए वादों को पूरा नहीं किया था।
  • अगर राजपाल यादव निर्धारित राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें छह महीने की अतिरिक्त जेल सजा मिल सकती है; उनकी पत्नी को भी हर केस में 5 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।

Cheque Bounce Case में Delhi High Court ने Rajpal Yadav को एक बार फिर जेल की सजा सुनाई है. उन्हें तीन महीनों के लिए सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा. साथ ही उन्हें और उनकी पत्नी Radha Rajpal Yadav को सात मामलों में शिकायतकर्ता Murli Projects Pvt Ltd को हर्जाना देना होगा. ये पूछे जाने पर कि राजपाल को जेल क्यों हुई, मुरली प्रोजेक्ट्स के वकील ने एक बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि राजपाल ने कोर्ट से कहा था कि वो पांच बार जेल चले जाएंगे, मगर सामने वाले पक्ष को एक रुपया भी नहीं देंगे.

Add Lallantop as a Trusted Sourcegoogle-icon
Advertisement

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुरली प्रोजेक्ट्स को रीप्रेजेंट करने वाले वकील अवनीश सिक्का ने ANI से बातचीत की. उन्होंने बताया कि राजपाल यादव ने इस मामले में कुल 21 केस दायर किए थे. लेकिन हाई कोर्ट ने उन सभी को खारिज कर, सेशन कोर्ट ने पहले जो फैसला दिया था, उसे ही सही माना. आज कोर्ट ने आदेश दिया है कि राजपाल को तीन महीने की जेल होगी. साथ ही उन्हें अपने खिलाफ़ चल रहे हर केस में 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना भरना होगा. बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने राजपाल के बर्ताव को ‘संदिग्ध’ भी बताया है.

एडवोकेट सिक्का के अनुसार, जब कोर्ट अपना फैसला सुना रहा था, तब राजपाल के वकील ने उनसे प्रोबेशन मांगा. सरल शब्दों में कहें तो उन्होंने जज के सामने मांग रखी कि वो राजपाल को जेल से राहत या निगरानी में रखने का मौका दें. लेकिन कोर्ट ने उनकी एक न सुनी. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि राजपाल ने पहले भी कई बार अदालत से किए अपने वादों को पूरा नहीं किया है. इसलिए कोर्ट उन्हें और राहत नहीं दे सकता. खैर, सबसे चौंकाने वाली बात जो एडवोकेट सिक्का ने बताई, वो सुनवाई के आखिरी दिन से जुड़ी है. उनके मुताबिक, राजपाल ने तब कोर्ट से खुद कहा था,

Advertisement

"मैं पांच बार जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन एक पैसा भी नहीं दूंगा."

कोर्ट ने इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अपना फैसला सुनाया है. इस पूरे मामले में राजपाल के खिलाफ़ सात केस चल रहे हैं. हर मामले में उन पर 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव को भी हर एक केस में 5 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना भरना होगा. कोर्ट ने राजपाल को इन सातों मामलों में जेल की सजा सुनाई है. लेकिन ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. यानी उन्हें हर मामले में अलग-अलग सजा नहीं मिलेगी. वैसे, पहले उन्हें छह महीनों के लिए जेल भेजे जाने की तैयारी थी. मगर कोर्ट ने फिलहाल के लिए उनकी सजा तीन महीने की ही रखी है. हालांकि इस दौरान यदि राजपाल पैसे लौटाने में नाकाम रहते हैं, तो उन्हें दोबारा छह महीनों के लिए जेल जाना पड़ सकता है.

वीडियो: राजपाल यादव ने कहा-"मेरे पास 1200 करोड़ रुपये का काम है"

Advertisement

Advertisement