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Budget 2026: मिडिल क्लास को कुछ ना मिला, 2027 का इंतजार करना होगा!

Budget 2026 and the Middle Class: पिछले साल हुए बड़े टैक्स सुधारों के बाद इस बार टैक्स दरें और स्लैब वही रखे गए हैं. हालांकि, वित्त मंत्री ने टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान करने और टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए कुछ नए कदमों की घोषणा की है.

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तय तारीख के बाद ITR भरने पर भी TDS रिफंड मिल सकेगा, वो भी बिना किसी जुर्माने के.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश कर दिया है. अपनी स्पीच में सीतारमण ने कई बड़ी स्कीम्स का ऐलान किया. रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर की बात कही. खादी हैंडलूम सेक्टर के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना लॉन्च की जाएगी. लेकिन Budget 2026 मिडिल क्लास के लिए काफी निराशाजनक रहा. इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किए गए.

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पिछले साल हुए बड़े टैक्स सुधारों के बाद इस बार टैक्स दरें और स्लैब वही रखे गए हैं. हालांकि, वित्त मंत्री ने टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान करने और टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए कुछ नए कदमों की घोषणा की है.

नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू होगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 को 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा. इसके नियम और ITR फॉर्म जल्द जारी किए जाएंगे. ये नया कानून 60 साल पुराने इनकम टैक्स कानून की जगह लेगा. बजट 2026-27 में किए गए टैक्स से जुड़े बदलाव भी इसमें शामिल होंगे.

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इस कानून में टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका मकसद टैक्स कानून को आसान बनाना है, ताकि भ्रम कम हो और इससे जुड़े केस हों. नए कानून में टैक्स से जुड़ी भाषा और धाराएं करीब 50% कम कर दी गई हैं. अब असेसमेंट ईयर और पिछले साल का अलग नियम खत्म होगा. इसकी जगह एक ही टैक्स ईयर रहेगा.

साथ ही, तय तारीख के बाद ITR भरने पर भी TDS रिफंड मिल सकेगा, वो भी बिना किसी जुर्माने के.

टूर पैकेज और शराब पर TCS घटाया गया

विदेशी टूर पैकेज पर TCS का रेट 5% और 20% से घटाकर 2% कर दिया गया है. शराब, स्क्रैप और मिनरल्स पर भी TCS 2% कर दिया गया है. सरकार ने नए टैक्स सिस्टम में इंटर-कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलने वाले डिविडेंड को टैक्स में छूट के दायरे में शामिल किया है.

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छोटे टैक्सपेयर्स के लिए स्कीम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में छात्रों, टेक प्रोफेशनल्स और विदेश से लौटे NRI जैसे छोटे टैक्सपेयर्स के लिए 6 महीने की विदेशी संपत्ति बताने की योजना पेश की है. उन्होंने कहा कि अपील के दौरान पेनल्टी राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, चाहे फैसला कुछ भी हो.

साथ ही, सरकार ने 31 जनवरी 2026 तक किए गए इन्वेस्टमेंट पर नोटिफाइड कोऑपरेटिव्स को छूट दी है. इससे मिलने वाली डिविडेंड इनकम पर 3 साल की टैक्स छूट की बात कही गई है.

वीडियो: Budget 2026: बजट में STT का ऐलान होते ही क्यों गिरा शेयर मार्केट?

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