भारत में ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी 20 साल तक रहती है. अगर आपकी उम्र 40 के पार हो गई है, तब भी आपको लाइसेंस के लिए रिन्यू फॉर्म भरना होगा. फिर आपके लाइसेंस की वैधता समाप्त होने में 5 या 6 साल क्यों न हो. अब आपके लाइसेंस की उम्र पूरी होने वाली है या फिर आप 40 के होने वाले हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का समय आ गया है. अब रिन्यूअल के नाम पर अगर आप सोच रहे हैं कि RTO ऑफिस जाकर फॉर्म भरना होगा. ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, तो बता दें कि ये सब पुरानी बात हो गई है. आप घर बैठे-बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं. वो भी सिर्फ 400 रुपये में.
ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है? घर बैठे होगा रिन्यू, बस ये 30 दिन का समय याद रखें
Driving License Renewal Process: ड्राइविंग लाइसेंस की लिमिट पूरी होने के बाद इसे रिन्यू कराना जरूरी होता है. DL को रिन्यू कराने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. एक बार फॉर्म भरने के बाद नया ड्राइविंग लाइसेंस आपके एड्रेस पर आ जाएगा. लेकिन इसके लिए कौन से डाक्यूमेंट्स चाहिए, कितना समय रिन्यू के लिए होता है. सब जानिए.

पूरी प्रक्रिया की जानकारी देने से पहले, आप कुछ नियम भी जान लीजिए. जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी 30 दिन तक वैलिड रहता है. इस बीच आप बिना किसी जुर्माने के DL रिन्यू करा सकते हैं. इस दौरान आपका टेस्ट होगा या नहीं, ये आपके स्टेट पर निर्भर करता है. लेकिन आपके रिकॉर्ड में अगर ओवर स्पीडिंग या ड्रंक एंड ड्राइव का मामला दर्ज है, तब आपका ड्राइविंग टेस्ट रिन्यूअल के समय होगा. इसके अलावा, अगर आप 1 साल के बाद DL रिन्यू के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका नया ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा. साथ ही टेस्ट भी होगा. ड्राइविंग टेस्ट ये सुनिश्चित करता है कि आवेदक सुरक्षित तरीके से गाड़ी चला सकता है या नहीं.
बाकी 40 साल की उम्र के बाद 10 साल के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है. अगर आपकी उम्र 50 साल हो गई है, तो आपको हर 5 साल में DL रिन्यू कराना होगा. वहीं, अगर आपका कमर्शियल लाइसेंस है, तो आपको हर 3 साल में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के लिए अप्लाई करना होगा.
अब जान लेते हैं कि DL रिन्यूअल की प्रक्रिया क्या होती है. पहले बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी. इनमें पुराना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड की कॉपी, पता, पासपोर्ट साइज फोटो रिन्यूअल फीस की रसीद आदि. अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, तो आवेदक के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना जरूरी है.
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परिवहन सेवा पर अप्लाई होगा DL Renewalसब जरूरी दस्तावेज अपने पास रखने के बाद. ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

वेबसाइट के होम पेज पर आपको ड्राइवर्स/लर्नर्स लाइसेंस लिखा दिखेगा. उस पर क्लिक कर दीजिए.
इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा. इस पेज पर आपको अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करना होगा.
नए पेज पर आपको 'अप्लाई फोर DL रिन्यूअल' दिखेगा. फिर उस पर क्लिक कीजिए.
इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा. वहां सबसे नीचे जाकर फॉर्म 1A दिखेगा. उसके आगे दिख रहे कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए.
यहां पर आपको आवेदन या रिक्वेस्ट की डिटेल्स देनी होगी.
इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए जाएं, उन्हें वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए.
आपसे फोटो और साइन अपलोड करने के लिए भी कहा जा सकता है.
सभी स्टेप फॉलो करने के बाद आपको फीस का भुगतान करना होगा. किसी राज्य की फीस 300 तो किसी की 400 हो सकती है. फीस की रसीद को अपने पास भी रख लें. यानी उसका प्रिंट निकाल लें.
इसके बाद आपका लाइसेंस कुछ दिनों बाद आपके एड्रेस पर आ जाएगा.
हालांकि, कुछ राज्यों में DL Renewal के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको RTO ऑफिस जाना पड़ सकता है.
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