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बंदे के पास था प्लेटफॉर्म टिकट, फिर भी लगा 500 का जुर्माना, वजह जान सिर खुजा लेंगे!

महाराष्ट्र के कल्याण जंक्शन पर एक व्यक्ति अपने रिश्तेदार को छोड़ने के लिए गया. उसके पास प्लेटफॉर्म टिकट भी था. इसके बावजूद उसको 500 रुपये का जुर्माना लग गया.

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प्लेटफॉर्म टिकट थी फिर भी लगा जुर्माना (तस्वीर: सोशल मीडिया)

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  • कल्याण स्टेशन पर प्लेटफार्म टिकटधारक को ट्रेन की पांच घंटे की देरी के कारण दो घंटे की वैधता अवधि पार करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
  • रेलवे नियमों के अनुसार प्लेटफार्म टिकट केवल दो घंटे के लिए वैध होता है और इससे अधिक समय रहने पर जुर्माना और नजदीकी स्टेशन तक किराया वसूला जाता है।
  • सोशल मीडिया पर जुर्माने की आलोचना हो रही है, जबकि रेलवे देरी होने पर ट्रेनों के टिकट का पैसा वापस करने की व्यवस्था करती है, लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट पर ऐसी व्यवस्था नहीं है।

आप स्टेशन पर अपने किसी रिश्तेदार को छोड़ने गए या उनको लेने गए. आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट भी है लेकिन फिर भी आपको 500 रुपये का फाइन (Man fined 500 for expired platform stay at kalyan station) लग जाता है. आपको लगेगा कि पक्का गुटका थूका होगा या फिर रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया होगा. नहीं भाई साब ऐसा कुछ नहीं है. दरअसल आने वाली ट्रेन 5 घंटे देरी से आई इसलिए छोड़ने आने वाले पर 500 का जुर्माना लगा क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट तो सिर्फ 2 घंटे ही वैलिड होता है. क्या बात कर रहे हो. अरे ट्रेन देरी से आई तो इसमें सामने वाले का क्या दोष.

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अब दोष किसका, गलती किसकी मगर ऐसा सच में हुआ है. महाराष्ट्र के कल्याण जंक्शन पर एक व्यक्ति अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए गया था. नियम के मुताबिक उसके पास प्लेटफॉर्म टिकट भी था, मगर 500 का फटका लगा.

जुर्माने वाली रसीद
जुर्माने वाली रसीद
क्या कहता है नियम?

वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि उसमें कई सारे अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है, मगर 500 रुपये वाले जुर्माने की पर्ची जरूर देख लीजिए. रही बात प्लेटफॉर्म टिकट की, तो नियम एकदम साफ है. 2 घंटे हैं तुम्हारे पास. यानी एक प्लेटफार्म टिकट लेने के बाद कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर दो घंटे से ज्यादा नहीं रह सकता.

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यानी अगर कोई व्यक्ति प्लेटफार्म टिकट लेने के बाद 2 घंटे से ज्यादा समय तक रेलवे स्टेशन पर रहता है. तो उस पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. जुर्माने के साथ ही सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन तक का किराया भी लिया जाता है. इस केस में भी यही हुआ है. माने नियम के हिसाब से तो सब सही है मगर सोशल मीडिया इस पर अपनी अलग राय रखता है.

लोगों का कहना है कि ट्रेन में देरी की वजह तो रेलवे है इसलिए जुर्माना नहीं लगना चाहिए. वैसे ट्रेन के देरी से आने या देरी से चलने पर रेलवे रिफ़ंड देता है. अगर आपकी ट्रेन तय वक्त से तीन घंटा देरी से चल रही तो आपके टिकट के पूरे पैसे वापस मिलेंगे. लेकिन कब तक मिलेंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है. ट्रेन के डिपार्चर से एक घंटा पहले तक. माने कि अगर ट्रेन का टाइम था 8 बजे का और वो तीन घंटे से ज्यादा लेट है तो आप 10 बजे तक टिकट का पूरा पैसा ले सकते हैं. जो ट्रेन इससे ज्यादा देरी से आने वाली है तो उसके एक घंटा पहले तक आपका जुगाड़ बना रहेगा.

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टिकट का पैसा वापस लेने के लिए आपको काउंटर पर जाकर TDR फॉर्म भरना होगा. ऑनलाइन का अड्डा आईआरसीटीसी ऐप होगा. लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट के ऐसी कोई व्यवस्था फिलहाल तो नहीं है. 

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