दूरसंचार विभाग (DoT) ने SIM कार्ड के नियमों को और कड़ा कर दिया है. टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी किया है. कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों के नाम पहले से ही 9 सिम जारी हैं, उन्हें नया सिम कार्ड जारी नहीं करें. देश में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 सिम ही जारी हो सकती हैं, ये नियम पहले से है. लेकिन अब टेलिकॉम कंपनियों को इसका कड़ाई से पालन करना होगा. 17 अगस्त के एक सर्कुलर में टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे सरकारी 'डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म' (DIP) पर मौजूद यूजर्स की तस्वीरों का इस्तेमाल करें.
SIM Rule Change: अब नहीं रख पाएंगे ज्यादा सिम, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सख्त किए नियम
टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सिम कार्ड को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है. जो लोग एक ही समय में बहुत सारे सिम रखते थे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. अब 9 से ज्यादा सिम किसी एक नाम पर रजिस्टर नहीं होगा. समझें पूरा प्रोसेस और नए नियम.

डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) पर टेलीकॉम कंपनियों की ओर से उपलब्ध कराए गए कस्टमर डेटा के आधार पर पहले से निर्धारित सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जानकारी अपलोड है.
30 नवंबर डेडलाइनदूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को 30 नवंबर तक डीआईपी के साथ इस प्रोसेस को व्यवस्थित करने के लिए कहा है. टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कहा कि 23 अगस्त से डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर ऐसे हर कस्टमर की इमेज उपलब्ध होगी जिनके नाम पर 9 से ज्यादा सिम एक्टिव हैं. टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को 24 अगस्त, 2026 से इस व्यवस्था को अपनाना होगा.
DoT ने निर्देश दिया है कि कंपनियां शुरुआत में इस प्रक्रिया को D+1 यानी अगले दिन की जांच के आधार पर लागू करें. माने अगर सिम का फॉर्म आज भरा गया तो DIP डेटा से वेरीफाई करके अगले दिन तक सिम को एक्टिव करना होगा या बंद करना होगा. 30 नवंबर तक इसे सब्सक्राइबर एनरोलमेंट और एक्टिवेशन सिस्टम में पूरी तरह रियल-टाइम यानी तुरंत इंटीग्रेट करना होगा.
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टेलीकॉम ऑपरेटरों और सर्विस एरिया को मिलाकर एक व्यक्ति के नाम पर 9 सिम एक्टिव हो सकते हैं. 2012 में जारी सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन गाइडलाइंस के अनुसार, कोई व्यक्ति सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास से कुल मिलाकर 9 मोबाइल कनेक्शन ही ले सकता है. जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में यह सीमा 6 सिम कार्ड की है. हाल-फिलहाल तक लिमिट से ज्यादा सिम होने पर कस्टमर्स को अतिरिक्त नंबर सरेंडर करने होते थे. ऐसा नहीं करने पर बाद में लिए गए नंबरों को डिसकनेक्ट कर दिया जाता था.
हालांकि अलग-अलग कंपनियों या सर्विस एरिया से 9 से ज्यादा सिम लेने वाले ग्राहकों की पहचान करने में ऑपरेटरों को परेशानी आ रही थी. इसी को देखते हुए DoT ने अब फोटो वेरिफिकेशन का नया सेन्ट्रलाइज सिस्टम लागू किया है.
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