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बिहार में एमपी रहते हुए तड़ीपार होने वाले शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद दी

इसके अपराधों की लिस्ट वोटर लिस्ट जैसी है.

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मोहम्मद शहाबुद्दीन की उम्रकैद की सजा बरकरार रहेगी. पटना हाई कोर्ट के 30 अगस्त, 2017 को दिए फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है.अगस्त 2004 में शहाबुद्दीन और उसके लोगों ने रंगदारी न देने पर सीवान के प्रतापपुर गांव में चंदा बाबू के दो बेटों सतीश और गिरीश रौशन को तेजाब डालकर जिंदा जला दिया था.

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