मॉब लिंचिंग पर जो केंद्र सरकार नहीं कर पाई, मणिपुर ने कर दिखाया है
दोषी को आजीवन कारावास और पीड़ित के परिवार को 5 लाख रुपए तक सहायता देने का प्रावधान.
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देश में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से कोई कानून नहीं बना है. लेकिन मणिपुर की एन बीरेन सिंह सरकार ने ये कर दिखाया है. 21 दिसंबर 2018 को मणिपुर विधानसभा में मॉब लिंचिंग के लिए एक कानून बनाया गया है. बिल का नाम है प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉब वायलेंस बिल, 2018 . इसके तहत ये प्रावधान है कि अगर किसी भीड़ ने किसी की जान ली तो दोषियों को आजीवन कारावास और पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी. देश में अपनी तरह का ये पहला प्रयास है.
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