The Lallantop
Logo

मॉब लिंचिंग पर जो केंद्र सरकार नहीं कर पाई, मणिपुर ने कर दिखाया है

दोषी को आजीवन कारावास और पीड़ित के परिवार को 5 लाख रुपए तक सहायता देने का प्रावधान.

Advertisement
देश में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से कोई कानून नहीं बना है. लेकिन मणिपुर की एन बीरेन सिंह सरकार ने ये कर दिखाया है. 21 दिसंबर 2018 को मणिपुर विधानसभा में मॉब लिंचिंग के लिए एक कानून बनाया गया है. बिल का नाम है प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉब वायलेंस बिल, 2018 . इसके तहत ये प्रावधान है कि अगर किसी भीड़ ने किसी की जान ली तो दोषियों को आजीवन कारावास और पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी. देश में अपनी तरह का ये पहला प्रयास है.

Add Lallantop as a Trusted Sourcegoogle-icon
Advertisement
Advertisement
Advertisement