दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, खाली करना होगा हेराल्ड हाउस
सोनिया और राहुल गांधी को कोर्ट ने दिया सबसे बड़ा झटका.
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तीन राज्यों में चुनावी जीत की खुशी मना रही कांग्रेस को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट में हेराल्ड हाउस केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस सुनील गौर ने 21 दिसंबर को दिए अपने आदेश में कहा है कि असोसिएटेड जनरल को दो हफ्तों के अंदर हेराल्ड हाउस खाली करना होगा. हेराल्ड हाउस मामला इकलौता ऐसा मामला है, जिसमें कांग्रेस के दो सबसे बड़े नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम सीधे तौर पर शामिल है.
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