नोटबंदी को लेकर हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2023 को फैसला सुनाया. पांच जजों की बेंच ने कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया ग़लत नहीं थी. पांच जजों की बेंच में से चार जजों ने सरकार के फैसले को सही करार दिया है. वहीं जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इन चार जजों से अलग अपना पक्ष रखा है. जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि जिस तरह से नोटबंदी की गई, वो ग़ैर-क़ानूनी है. देखिए वीडियो.
कौन हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना, जिन्होंने नोटबंदी के फैसले को गैर-कानूनी बता दिया?
जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि जिस तरह से नोटबंदी की गई, वो ग़ैर-क़ानूनी है.
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