उत्तर प्रदेश में उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है. ये मेरिट लिस्ट 2020 में जारी हुई थी. अब बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी. इससे पहले मार्च 2023 में लखनऊ बेंच ने भी 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट के फैसले पर बीजेपी समेत विपक्ष के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आई वो भी बताएंगे. साथ ही इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है? हाईकोर्ट के फैसले का किसे फायदा और किसे नुकसान होगा? चलिए सब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं.
उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती रद्द, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया नए सिरे से परिणाम जारी करने का आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है.
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