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UP में कार चोरी की FIR नहीं लिखी, हाईकोर्ट ने कमिश्नर-SHO पर कार्रवाई कर दी

उत्तर प्रदेश में कार चोरी की FIR नहीं लिखने पर हाईकोर्ट ने जो काम किया है, उसकी चर्चा है. कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर और थानेदार पर ही पुलिसिया कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं.

किसी मामले में FIR दर्ज कराने थाने जाएं और सुनवाई न हो तो कानूनी विकल्प हैं.थाने को FIR लिखनी ही होगी. लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं, थाने से टरका दिया जाता है. UP में ऐसा ही एक मामला सामने आया. लेकिन कहानी थोड़ी आगे बढ़ गई. FIR नहीं लिखने का मामला हाई कोर्ट (High Court) में चला गया. और कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर और थानेदार के खिलाफ एक्शन ले लिया.