सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सांसदों- विधायकों (MP-MLA) को भाषण देने और सदन में वोट डालने के लिए रिश्वत लेने पर अभियोजन से छूट मामले में सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को खारिज कर दिया है. 4 मार्च को CJI DY की अध्यक्षता वाली सात जजों की बेंच ने मामले पर सर्वसम्मति से फैसला लिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराने फैसले के तहत जन प्रतिनिधियों को इस तरह से छूट देना एक गंभीर खतरा है. आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जानने के लिए देखिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'रिश्वत लेने वाले MP-MLA को कोई छूट नहीं'
Supreme Court ने कहा कि MP-MLA को कोई भी विशेषाधिकार देने से एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाएगा, जो कानून के संचालन से बाहर बेहिसाब छूट का आनंद लेता हो.
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