NEET UG 2024 एग्जाम से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है (Supreme Court NEET UG Case). कहा गया है कि पेपर लीक बड़े पैमान पर नहीं हुआ बल्कि पटना और हजारीबाग तक ही सीमित रहा. पिछले फैसले को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि एग्जाम दोबारा कराने की जरूरत नहीं है. अनियमितताओं को दूर करने के लिए कोर्ट ने केंद्र की बनाई एक्सपर्ट कमिटी को कई निर्देश भी जारी किए हैं. जानने के लिए देखें वीडियो-
'पटना-हजारीबाग तक सीमित', NEET UG 'पेपर लीक' पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दिए सख्त निर्देश
Supreme Court on NEET UG Case: CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोबारा टेस्ट कराने के अनुरोध को फिर से खारिज किया और कहा कि बाद में इस पर डीटेल में एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा.
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