The Lallantop
Logo

Rs.2000 के नोट की छपाई पर RBI ने लगाई रोक तो लोग बोले- पहले ही कर देना था

तब तक नोट को बैंक में जमा करा भी सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 रुपये के नोट का सर्कुलेशन वापस ले लिया है. मतलब बैंक से अब आपको 2000 रुपये के नोट नहीं मिलेंगे. तो क्या 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर नहीं रहा? यूज नहीं हो पाएगा? ऐसा कुछ नहीं है. नोट 30 सितंबर तक लीगल टेंडर रहेगा. तब तक नोट को बैंक में जमा करा भी सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं. RBI ने शुक्रवार, 19 मई को एक प्रेस रिलीज जारी कर ये सब जानकारी दी है. लोगों ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है. देखें वीडियो.