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दिल्ली की अदालत ने AAP विधायक सोमनाथ भारती को किस मामले में सजा सुनाई?

कोर्ट ने अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है.

AAP विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. उन पर आरोप था कि उन्होंने AIIMS के कर्मचारियों से मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था. साल 2016 में. इसी मामले की सुनवाई के दौरान  दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है. वहीं इस मामले में अदालत ने चार अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी भी कर दिया. देखिए वीडियो.