सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 18 सितंबर को उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गुट के बीच चल रहे विवाद पर सुनवाई की. खबरों के मुताबिक सुनवाई दो मामलों पर हुई. एक मामला शिवसेना के नाम और चिह्न के इस्तेमाल को लेकर दोनों गुटों के अपने-अपने दावों से जुड़ा था. वहीं दूसरी याचिका एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य करार घोषित करने की मांग से जुड़ी है. देखें वीडियो.
‘समय सीमा बताइए’ CJI चंद्रचूड़ ने स्पीकर को फटकार लगा क्या संदेश दिया? फंस जाएगी शिंदे सरकार?
CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर की भूमिका का जिक्र किया.
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