केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED के प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है. इसके लिए सरकार एक अध्यादेश ले आई है. अध्यादेश में कहा गया है कि सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है. अध्यादेश के अनुसार, दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद इन शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों के कार्यकाल को 1+1+1 के आधार पर बढ़ाया जा सकता है. देखिए वीडियो.
अब CBI, ED चीफ का कार्यकाल कितने सालों का होगा?
केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई है.
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