यूपी के गौरीगंज रेंज के वन विभाग अधिकारी ने आरिफ के नाम नोटिस जारी किया है. केस दर्ज करने की जानकारी देते हुए वन विभाग ने आरिफ से 2 अप्रैल तक अपना बयान दर्ज कराने को कहा है. नोटिस में बताया गया है कि आरिफ ने वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम, 1972 का उल्लंघन किया है, और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. दरअसल, सारस यूपी का राजकीय पक्षी है. बताया जाता है कि किसी भी संरक्षित पक्षी या जानवर को रखना ग़ैरक़ानूनी है. उसे खिलाना पिलाना भी ग़ैरक़ानूनी है.देखिए वीडियो.
सारस का इलाज किया, खिलाया-पिलाया, अब आरिफ पर केस कर वन विभाग क्या बोला?
यूपी के गौरीगंज रेंज के वन विभाग अधिकारी ने आरिफ के नाम नोटिस जारी किया है.
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