जम्मू कश्मीर (Jammu kashmir) में आर्टिकल 370 (Article 370) को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. 4 साल, 4 महीने और 6 दिनों चली कानूनी जंग के बाद देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme court) ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से 'अनुच्छेद 370' हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही करार दिया है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने इसको लेकर फैसला सुनाया. इस संविधान पीठ में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल रहे. पूरा मामला जानने के लिए देखें वीडियो…
Article 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या-क्या कहा?
Jammu kashmir में Article 370 को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट का फैसला आ गया. कोर्ट ने 'अनुच्छेद 370' हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही करार दिया है.
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