एक शख्स ने अपनी पत्नी से तलाक के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट (allahabad high court) में याचिका दायर की है. कोर्ट ने तलाक तो मंजूर कर लिया, लेकिन प्रेम विवाह पर भी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि प्रेम विवाह हमेशा सफल नहीं होते हैं और जोड़ों को शादी करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए. लव मैरिज पर ये टिप्पणी गुरुवार, 29 फरवरी को जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस डोनाडी रमेश की डिविजन बेंच ने की. पूरी खबर जानने के लिए वीडियो देखें.
'लव मैरिज वाले रिश्ते आसानी से बिगड़ते हैं'- इलाहाबाद हाईकोर्ट
Allahabad High Court में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से तलाक के लिए अर्जी डाली थी. कोर्ट ने तलाक की मंजूरी तो दी, लेकिन साथ में लव मैरिज पर भी टिप्पणी कर दी.
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