अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 10% का नया टैरिफ लगा दिया है. यह कदम भारत में 'जबरन मजदूरी' के आरोपों को लेकर उठाया गया है. भारतीय व्यापारियों के लिए राहत की बात यह है कि भारत पर 10% अस्थायी टैरिफ पहले से ही लागू था, जिसकी अवधि आज ही खत्म हो रही थी. अमेरिकी सरकार ने टैक्स की दर को बढ़ाए बिना, इसे एक नए कानून के तहत आगे के लिए जारी कर दिया है.
जबरन मजदूरी नहीं रोक पा रहे हो... इसलिए यूएस ने भारत पर लगा दिया 10% टैरिफ
अमेरिका के मुताबिक, 10% का टैरिफ उन देशों पर लगाया गया है, जिनके पास जबरन मजदूरी रोकने के लिए कानून या नियम तो मौजूद हैं, लेकिन वे इन कानूनों का सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) ने 60 देशों पर 10 से 12.5 प्रतिशत का टैरिफ लगाने का ऐलान किया. यह ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के निर्देश पर किया गया. शुक्रवार, 24 जुलाई से नया टैरिफ लागू हो गया है. ये नए टैरिफ अमेरिका के 'ट्रेड एक्ट 1974' की धारा 301 के तहत लगाए गए हैं.
यह कदम इस साल की शुरुआत में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए कई टैरिफ गैरकानूनी थे. इसके बाद अमेरिकी प्रशासन को दूसरे कानूनी रास्ते अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा.
भारत उन 17 देशों में शामिल है जिन्हें 10 प्रतिशत वाले दायरे में रखा गया है. इस दायरे में भारत के साथ ब्रिटेन, कनाडा, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मैक्सिको भी शामिल हैं. अमेरिका के मुताबिक, 10% का टैरिफ उन देशों पर लगाया गया है, जिनके पास जबरन मजदूरी रोकने के लिए कानून या नियम तो मौजूद हैं, लेकिन वे इन कानूनों का सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं.
चीन समेत 38 देशों को 12.5 प्रतिशत वाले स्लैब में रखा गया है. ये वे देश हैं जिनके पास इस मुद्दे पर अमेरिका को संतुष्ट करने लायक ना तो प्रभावी कानून हैं और ना ही कोई ठोस प्रतिबद्धता. इसलिए उन पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है.
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US के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने एक बयान में कहा,
“अमेरिका में लगभग एक सदी से जबरन मजदूरी से जुड़े सामान के इंपोर्ट पर बैन है और इसे सख्ती से लागू किया जाता है. अब समय आ गया है कि हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स भी ऐसा ही करें.”
कुछ कैटेगरी को इस नए टैरिफ से छूट दी गई है. इनमें तेल और गैस, फर्टिलाइज़र, कुछ फूड प्रोडक्ट और वे सामान शामिल हैं जिन पर पहले से ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े टैरिफ (जैसे स्टील, एल्युमीनियम, कॉपर और ऑटोमोबाइल) लागू हैं.
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