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सपा विधायक जाहिद बेग बीवी समेत फरार, बेटा पुलिस हिरासत में, घर से घरेलू सहायिका का शव बरामद हुआ था

FIR against Bhadohi MLA: 9 सितंबर को विधयाक Zahid Beg के आवास के स्टोररूम से 17 साल की लड़की का शव बरामद हुआ था. इसके अगले ही दिन उनके आवास पर छापा पड़ा. इसके बाद वहां से 14 साल की एक और नाबालिग लड़की को रेस्क्यू किया गया.

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सपा विधायक फरार चल रहे हैं. (तस्वीर: सोशस मीडिया)

उत्तर प्रदेश के भदोही के विधायक (Bhadohi Vidhayak) जाहिद बेग (Zahid Beg) और उनकी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. उनके आवास से उनके एक घरेलू सहायिका का शव बरामद किया गया था. पीड़िता नाबालिग थीं. कहा गया कि उन्होंने आत्महत्या की है. पुलिस ने उनके शव को घर का दरवाजा तोड़कर निकाला था. न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, मामला दर्ज होने के बाद विधायक और उनकी पत्नी फरार हो गए हैं. वहीं पुलिस ने 15 सितंबर को सपा विधायक के बेटे जईम बेग को हिरासत में ले लिया. और उनके फरार माता-पिता के बारे में पूछताछ की.

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Zahid Beg के खिलाफ दो FIR

सपा विधायक और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ दो मामले दर्ज हुए हैं. पहली शिकायत 13 सितंबर को और दूसरी शिकायत 14 सितंबर को दर्ज की गई है. सिटी कोतवाली इंचार्ज अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 15 सितंबर को पुलिस सपा विधायक के आवास पर पहुंची थी. जहां से उनके 27 साल के बेटे को हिरासत में लिया गया.

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क्या है पूरा मामला?

9 सितंबर को विधायक के आवास के स्टोररूम से 17 साल की लड़की का शव बरामद हुआ था. इसके अगले ही दिन भदोही पुलिस और श्रम विभाग के कर्मियों की एक टीम ने उनके आवास पर छापा मारा. इसके बाद वहां से 14 साल की एक और नाबालिग लड़की को रेस्क्यू किया गया. बताया गया कि लड़की से बाल श्रम कराया जा रहा था. 

भदोही की पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि रेस्क्यू की गई लड़की भी विधायक के घर में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती थी. अधिकारियों ने बताया कि उसकी मेडिकल जांच कराई गई. लड़की को प्रयागराज के एक बाल गृह में भेज दिया गया है.

संदिग्ध हालत में मिला था शव

13 सितंबर को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया. पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि पुलिस की मानव तस्करी निरोधक टीम ने विधायक के आवास से संदिग्ध हालत में नाबालिग लड़की लाश बरामद की थी. इस मामले में आत्महत्या की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत एक और मामला दर्ज किया गया. साथ ही BNS की धारा 143(4) (बाल तस्करी) और 143(5) (एक से अधिक बच्चों की तस्करी) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.

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