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तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले के सभी दोषियों को कोर्ट ने क्या सजा दी?

17 जून, 2019 की रात तबरेज अंसारी को खंभे से बांधकर पीटा गया था, बाद में मौत हो गई थी.

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सभी दोषियों को IPC की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत सजा सुनाई गई. (फोटो: आजतक)

तबरेज अंसारी लिंचिंग केस में सभी दोषियों को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है. झारखंड की सरायकेला कोर्ट ने सभी दोषियों को IPC की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत ये सजा सुनाई है. साल 2019 में तबरेज अंसारी को कुछ लोगों ने खंभे से बांध कर पीटा था. इसके बाद तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी. इस मामले में 27 जून को कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था. 

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दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है

आजतक के मनीष कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने सभी दोषियों पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है. तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में जिन 10 लोगों को दोषी करार दिया गया है, उनके नाम प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और महेश महाली हैं.

इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. हालांकि, एक आरोपी कौशल महाली की केस की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में पहले ही बरी कर दिया गया था.

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तबरेज अंसारी के साथ क्या हुआ था?

झारखंड के सरायकेला पुलिस थाने के तहत धातकीडीह गांव में 17 जून, 2019 को बाइक चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी की पीटा गया था. तबरेज पुणे में मजदूरी का काम करते थे और वह ईद मनाने झारखंड अपने घर आए हुए थे. पिटाई के बाद गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था. चार दिन बाद इलाज के दौरान तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी.

तबरेज की मौत के बाद इस मामले में उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने कई लोगों के खिलाफ सरायकेला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पत्नी ने कहा था कि जमशेदपुर से खरसावां आते समय धातकीडीह गांव में तबरेज अंसारी को रोक कर बिजली के खंभे से बांधा गया था. उनके साथ कई लोगों ने मारपीट की. दूसरे दिन पुलिस तबरेज को थाने ले गई और जेल भेज दिया. 22 जून, 2019 को जेल में तबरेज की तबीयत खराब हुई और फिर अस्पताल में मौत हो गई.

वीडियो: पोस्टमार्टम रिपोर्ट: तबरेज अंसारी के बॉडी में नहीं मिला कोई अंदरूनी घाव

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