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तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में 10 लोग दोषी करार, कोर्ट ने किस धारा के तहत फैसला सुनाया?

तबरेज अंसारी को खम्बे से बांधकर पीटा था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी

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तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में 4 साल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराया है | फाइल फोटो: आजतक
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अभय शर्मा
28 जून 2023 (Updated: 28 जून 2023, 08:02 AM IST) कॉमेंट्स
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झारखंड की एक स्थानीय अदालत ने 2019 के तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में 10 लोगों को दोषी करार दिया है. दोषियों को सजा पांच जुलाई को सुनाई जाएगी. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अशोक कुमार राय ने बताया कि इन लोगों को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया है.

उन्होंने आगे बताया,

'सुनवाई के बाद जिला जज और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित शेखर ने 10 आरोपियों को IPC की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत दोषी ठहराया. जज ने कहा कि IPC की धारा 302 (हत्या) के तहत आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए उचित सबूत नहीं मिले हैं.'

राय के मुताबिक एक आरोपी कौशल महाली की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में पहले ही बरी कर दिया गया था.

अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन के वकील अल्ताफ हुसैन ने बताया,

‘मैं पीड़ित परिवार के सदस्यों से बात कर रहा हूं और जल्द ही तय करेंगे कि अपील के लिए आगे की अदालत जाना है या नहीं’

किन्हें दोषी ठहराया गया?

तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में जिन 10 लोगों को दोषी करार दिया गया है, उनके नाम प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और महेश महाली हैं. दोषी ठहराए जाने के बाद पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट कर लिया है. मामले में मुख्य आरोपी प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल पहले से ही जेल में है.

17 जून, 2019 की रात क्या हुआ था?

झारखंड के सरायकेला पुलिस थाने के तहत धातकीडीह गांव में 17 जून 2019 को चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. अंसारी पुणे में मजदूरी का काम करता था और वह ईद मनाने झारखंड अपने घर आया हुआ था. पिटाई के बाद गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था. इलाज के दौरान तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी.

तबरेज की मौत के बाद इस मामले में पत्नी शाइस्ता परवीन ने कई लोगों के खिलाफ सरायकेला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पत्नी ने कहा था कि जमशेदपुर से खरसावां आते समय धातकीडीह गांव में रोक कर तबरेज अंसारी को बिजली के खंभा में बांधा गया. उसके साथ कई लोगों ने मारपीट की. दूसरे दिन पुलिस उससे थाना ले गई और जेल भेज दिया. 22 जून, 2019 को जेल में तबरेज की तबीयत खराब हुई और फिर अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

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