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आजम खान को मिली ज़मानत, जेल से कितनी देर में बाहर आएंगे?

कोर्ट में बहस के दौरान क्या हुआ, वो भी जानिए!

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समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत. (फाइल फोटो: आजतक)

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत (interim bail) मिल गई है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने ये भी कहा कि आजम खान की जमानत (Bail) की शर्तें ट्रायल कोर्ट ही तय करेगा. कोर्ट ने ये भी कहा कि सामान्य जमानत के लिए आजम को ट्रायल कोर्ट में दो हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी. सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक ट्रायल कोर्ट से उन्हें रेगुलर बेल को लेकर फैसला नहीं सुना देता.

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किस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दी बेल?

आजम खान को ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में जमानत मिली थी, लेकिन 89वें मामले में जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवैधानिक पावर का इस्तेमाल करके अंतरिम जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत आजम खान को अंतरिम जमानत दी है. अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को विशेष पावर देता है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को पूर्ण न्याय देने के लिए कोर्ट जरूरी निर्देश दे सकता है.

सुनवाई के दौरान क्या हुआ था?

आजम खान 80 से अधिक मामलों में पिछले 26 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं. वह एक केस में जमानत लेते तो दूसरा केस दायर हो जाता. इसके बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां मंगलवार, 17 मई को सुनवाई हुई थी.

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सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए. उन्होंने सपा नेता को जमानत देने की अपील खारिज करने की मांग की. योगी आदित्यनाथ सरकार ने आजम खान को भूमाफिया और आदतन अपराधी बताते हुए जमानत देने का विरोध किया था. एसवी राजू ने कहा था कि जमीन कब्जाने के मामले में सपा नेता ने जांच अधिकारी को ही धमकाया था.

उन्होंने ये भी कहा था,

‘आजम खान के खिलाफ ऐसे मामले हैं जिनमें आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है. उनकी पुरानी हिस्ट्री की भी जांच की जानी चाहिए क्योंकि वह आदतन अपराधी और भूमाफिया हैं.’

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आजतक के संजय शर्मा के मुताबिक एसवी राजू की इस बात पर आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अधिकारी को धमकाने वाले मामले में एक ही शिकायतकर्ता ने पूरक शिकायत की है. ये केस 13 साल बाद दर्ज हुआ है. कपिल सिब्बल ने कोर्ट ने ये भी कहा,

'मेरा मुवक्किल पिछले दो साल से तो जेल में है और वह किसी को कैसे धमका सकता है.'

सिब्बल ने यूपी की योगी सरकार पर आजम खान के खिलाफ बर्बरता पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया. इसके बाद शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

कब आएंगे आजम बाहर?

कहा जा रहा है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत का परवाना रामपुर कोर्ट पहुंचेगा. रामपुर कोर्ट बेल बॉन्ड निर्धारित करके ज़मानत का परवाना रिलीज कर देगा. परवाना पहुंचेगा जेल. आजम ज़मानत की शर्तों को पूरा करेंगे, फिर बाहर आ सकेंगे.

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