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SBI ने चुनावी बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को सौंपा, अब पता चलेगा किस पार्टी को कितना फायदा

इससे पहले SBI ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा था. हालांकि, कोर्ट ने SBI की अपील खारिज दी थी और चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां 12 मार्च तक चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था.

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SBI ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए चुनाव आयोग से शेयर किया चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा. (फोटो: आजतक)

सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने मंगलवार, 12 मार्च को भारत के चुनाव आयोग के पास चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा सबमिट कर दिया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 11 मार्च को SBI को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां 12 मार्च तक चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था (SBI sends election bonds data to Election Commission).

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चुनाव आयोग ने X पर दी जानकारी

SBI की ओर से चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा मुहैया कराने जाने की जानकारी चुनाव आयोग की ओर से दी गई है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के प्रवक्ता की ओर से X पर पोस्ट किया गया,

“SBI ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी और 11 मार्च, 2024 के आदेशों का पालन करते हुए आज, 12 मार्च, 2024 को चुनावी बॉन्ड से जुड़े डेटा भारतीय चुनाव आयोग को दे दिए हैं.”

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चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का रुख

बता दें कि 15 फरवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने इसे 'असंवैधानिक' करार दिया था. साथ ही, SBI को आदेश दिया था कि वो 12 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 तक चुनावी चंदा देने वालों, चंदे में दी गई राशि और चंदा पाने वालों की डिटेल 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपे. कोर्ट ने इस जानकारी को 13 मार्च तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश करने का भी आदेश दिया था. 

हालांकि, 4 मार्च को SBI ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड का डेटा देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की अपील की थी.  11 मार्च को कोर्ट ने SBI की इस याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि SBI को 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़ी जानकारियां चुनाव आयोग को सौंपनी होंगी. सुप्रीम कोर्ट का ये भी आदेश है कि 15 मार्च की शाम 5 बजे से पहले ECI अपनी वेबसाइट पर इस डेटा को जारी करे.

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