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राहुल गांधी को मिली जमानत, मोदी सरनेम के बाद अमित शाह पर बोलने का ये मामला क्या है?

साल 2018 में Rahul Gandhi ने BJP अध्यक्ष के लिए क्या कह दिया था? जो मामला UP के Sultanpur में दर्ज हुआ? दोषी साबित होने पर कितनी सजा हो सकती है?

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राहुल गांधी को जमानत मिल गई है. (फाइल फोटो: PTI)

कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi bail) 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के MP-MLA कोर्ट में पेश हुए थे. अमित शाह (Amit Shah) के खिलाफ की गई एक कथित 'अपमानजनक' टिप्पणी मामले में राहुल पर मानहानि का मामला चल रहा है. कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है. उन्हें 25 हजार रुपए की सिक्योरिटी और 25 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत दी गई है.

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राहुल गांधी फिलहाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर UP के अमेठी में हैं. अदालत में पेशी के कारण कुछ घंटों के लिए उनकी यात्रा रूक गई थी. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस नेता ने कोर्ट में कहा है कि वो इस मामले में निर्दोष हैं. 

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क्या है पूरा मामला?

साल 2018 में राहुल गांधी ने बेंगलुरु में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ एक बयान दिया था. कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल ने कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात कर रही है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है. भाजपा नेता विजय मिश्रा ने इसे मानहानि का मामला माना और 4 अगस्त 2018 को राहुल के खिलाफ केस कर दिया. विजय मिश्रा तब BJP के जिला उपाध्यक्ष थे. राहुल पर शाह के खिलाफ 'अपमानजनक' टिप्पणी करने का आरोप लगा.

विजय मिश्रा ने इस बारे में बताया कि वो उस समय BJP के जिला उपाध्यक्ष थे. राहुल गांधी के बयान से उन्हें बहुत दर्द हुआ. इसके बाद उन्होंने अपने वकील के जरिए शिकायत दर्ज कराई. कांग्रेस नेता पर धारा 499 (किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना) और धारा 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज हुआ. विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि अगर राहुल के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो उन्हें अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है.

इससे पहले राहुल पर मोदी सरनेम को लेकर दिए बयान में गुजरात के सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को फैसला सुनाया था. उन्हें दो साल की सजा दी गई थी. इस कारण से उनकी सांसदी भी चली गई थी. लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया. राहुल की सांसदी फिर से बहाल की गई.

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