The Lallantop

कोर्ट का फैसला, रिजर्वेशन के बेसिस पर मिलने वाला प्रमोशन अवैध

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, प्रमोशन में आरक्षण गलत है. इससे वास्तविक योग्यता वालों में कुंठा घर कर जाती है.

Advertisement
post-main-image
फोटो - thelallantop
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आरक्षण के बेसिस पर प्रमोशन को अवैध बताया है. शनिवार को चीफ जस्टिस ने ये फैसला सुनाते हुए कहा कि जब नियुक्तियां होती हैं. तब तो समाज के पिछड़े वर्ग को नियम के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण गलत है. इससे वास्तविक योग्यता वालों में कुंठा घर कर जाती है. अभी तक इस नियम से अनुसूचित जाति और जनजाति वालों को प्रमोशन में 36% रिजर्वेशन मिलता है. कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं लगी थीं, आज फैसला आया. इसके बाद 2002 के बाद रिजर्वेशन के बेसिस पर मिले सारे प्रमोशन कैंसिल कर दिए है हैं.

Add Lallantop as a Trusted Sourcegoogle-icon
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement