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आसाराम के बाद उसके बलात्कारी बेटे नारायण साईं को भी उम्रकैद

सूरत की कोर्ट ने लड़की से बलात्कार का दोषी पाया.

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सूरत सेशन कोर्ट ने नारायण साईं को उम्रकैद की सजा दी है.
रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम के बेटे नारायण साईं को सूरत के सेशन कोर्ट ने रेप का दोषी करार दिया है. करीब 11 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने नारायण साईं को उम्रकैद की सजा दी है. अब नारायण साईं ताउम्र जेल में ही रहेगा. कोर्ट ने उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा नारायण साईं के चार साथियों को 10-10 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है.
अब नारायण साईं और उसके साथी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे. सूरत की सेशन कोर्ट ने 26 अप्रैल को ही नारायण साईं को दोषी करार दिया था. उसी दिन कोर्ट ने तय किया था कि सजा 30 अप्रैल को सुनाई जाएगी. 30 अप्रैल को सूरत पुलिस ने कोर्ट के आस-पास सुरक्षा बढ़ा दी थी. आशंका जताई जा रही थी कि कोर्ट के आस-पास नारायण साईं के समर्थक पहुंच सकते हैं. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी थी. पुलिस ने सुरक्षा के बीच नारायण साईं को जेल भेज दिया.
सूरत की दो बहनों से बाप-बेटे ने किया था बलात्कार
सूरत की दो बहनों का आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर अटूट विश्वास था. कैरेवन की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों बहनों में बड़ी बहन को सबसे पहले 1996 में घरवालों ने अहमदाबाद के आश्रम भेजा था. तब वहां 12 दिन का अनुष्ठान था. इसके बाद जब घरवाले बेटी को लेने पहुंचे तो आसाराम की पत्नी लक्ष्मी देवी ने घर वालों को समझा-बुझा कर उसे गुरु के पास ही रहने को तैयार कर लिया. भक्ति में खोया परिवार मान गया और बेटी को वहीं अहमदाबाद छोड़ गया. सन 2000 की बात है. यही परिवार नारायण साईं के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने सूरत गया. 16 साल की हो चुकी छोटी बेटी भी साथ गई थी. कथित तौर पर यहां नारायण साईं की ओर से परिवार को बहलाया-फुसलाया गया और छोटी बेटी को मेघनगर आश्रम बनने में सहयोग के बहाने रोक लिया गया. उसे घर लौटने नहीं दिया गया.
रेप के बाद हुई लड़की से मारपीट
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नारायण साईं के खिलाफ ये केस करीब 11 साल पुराना है.

उसे 2002 में नारायण साईं के साथ बिहार और नेपाल के टूर ले जाया गया. वहां से लौटकर सूरत आई तो रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन साईं ने उसे अपने पास बुलाया. फिर उसका रेप किया. बार-बार किया. बाद में लड़की ने अपने घर जाने की कोशिश की तो उसे मारा-पीटा गया. एक दिन उसने किसी तरह मां की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर, भाई की मदद से घर जाने के लिए आश्रम से परमिशन ले ली. छुट्टी मिली, वो भी सिर्फ 10 दिन के लिए. घर पहुंची तो सही लेकिन उनको कुछ बताने की हिम्मत न जुटा सकी. 10 दिन बाद आश्रम से फोन आने लगे. न लौटने पर उन्हें धमकाया गया. मगर अब वो नहीं गई.
कुछ दिन बाद घर के लोगों ने बड़ी बहन को भी बुला लिया. जब दोनों बहनें मिलीं तो बड़ी ने भी अपनी यही आपबीती बताई. हालांकि ये अपने माता-पिता को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं. फिर दोनों की शादी हो गई. 2013 में जब आसाराम गिरफ्तार हो गया तो दोनों बहनें इस लड़ाई में कूद गईं और नारायण साईं को सजा दिलाने की ठानी. 6 अक्टूबर 2013 को दोनों ने सूरत में केस दर्ज करवाया. बड़ी बहन ने आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाया तो छोटी ने नारायण साईं पर. दोनों को अपने पतियों का भी पूरा सपोर्ट मिला.
गिरफ्तारी के लिए बनी थीं 58 टीमें
गिरफ्तारी के वक्त साईं पगड़ी बांधे मिला था
गिरफ्तारी के वक्त साईं पगड़ी बांधे मिला था.

इसके बाद नारायण साईं पर आईपीसी की धारा 376, 377, 365, 120बी में केस दर्ज कर लिया गया. फिर गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू हुईं. तत्कालीन सूरत पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने नारायण साईं को गिरफ्तार करने के लिए 58 अलग-अलग टीमें बनाई और तलाशी शुरू कर दी थी. दिसंबर 2013 में नारायण साईं को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी से बचने के लिए वो नकली हुलिया बनाकर छुपा हुआ था. खुद को कृष्ण का रूप बाताने वाले नारायण साईं की गिरफ्तारी के बाद उसके कृष्ण की तरह महिलाओं के बीच बांसुरी बजाने के कई वीडियो भी सामने आए थे.
साईं की गिरफ्तारी के बाद केस लड़ने के दौरान दोनों लड़कियों के परिवार को जान से मारने की धमकियां मिलीं. कई बार हमले हुए. मगर दोनों बहनों ने संघर्ष जारी रखा. इन लड़कियों के पिता बीमार थे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था. इन बहनों ने अपनी मां को भी पूरी बात तब बताई जब केस दर्ज हो गया था. लेकिन परिवार के लिए ये लड़ाई कभी आसान नहीं रही थी. पीड़िता छोटी बहन ने अपने बयान में नारायण साईं के खिलाफ ठोस सबूत देते हुए हर लोकेशन की पहचान की है. नारायण साईं के खिलाफ सेशन कोर्ट में 53 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं. इनमें वो गवाह भी हैं, जिन्होंने या तो रेप होते हुए देखा था या फिर नारायण साईं की मदद की थी और बाद में गवाह बन गए थे. करीब साढे़ पांच साल तक चली इस सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने नारायण साईं को रेप का दोषी करार दिया. 30 अप्रैल को कोर्ट ने नारायण साईं को उम्रकैद की सजा सुनाई और साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया.

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