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मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को भी 4 साल की सजा, सांसदी जाना तय!

सजा का ऐलान होते ही अफजाल को कस्टडी में लिया गया.

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बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी

2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी के सांसद भाई अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को 4 साल की सजा सुनाई गई. गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट में यह फैसला सुनाया है. अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा मिली है और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगा है. अफजाल अंसारी यूपी के गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सांसद हैं. इसी मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई.

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सजा के तुरंत बाद अफजाल अंसारी को हिरासत में ले लिया गया. उन्हें गाजीपुर जेल भेजा जाएगा. पुलिस ने बताया कि अंसारी को जेल तक ले जाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है. इस सजा के बाद जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता जा सकती है. हालांकि वे 30 दिन के भीतर इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं.

जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा- 8(3) के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो वह सजा मिलने वाले दिन से सदन की सदस्यता से अयोग्य माना जाएगा. 2 साल के बाद रिहा होने से लेकर अगले 6 साल के लिए वह अयोग्य ही रहता है. यानी वह चुनाव भी नहीं लड़ सकता है. अफजाल अंसारी ने 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मनोज सिन्हा को एक लाख से ज्यादा वोटों से हराया था.

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बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या 29 नवंबर 2005 को हुई थी. कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने मऊ के तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी, उनके भाई और सांसद अफजाल अंसारी के साथ कुख्यात शूटर मुन्ना बजरंगी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया था. जुलाई 2019 में सीबीआई कोर्ट ने दोनों भाइयों को बरी कर दिया था.

हत्या के दो साल बाद इसी मामले में मुख्तार और अफजाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का भी केस दर्ज हुआ था. गैंग चार्ट में मुख़्तार अंसारी पर कृष्णानंद राय मामले के साथ वाराणसी के कोयला व्यापारी नन्द किशोर रुंगटा के अपहरण मामले में भी नामजद किया गया था. वहीं अफ़ज़ाल अंसारी के खिलाफ सिर्फ कृष्णानंद राय हत्याकांड में दर्ज FIR के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी.

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