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मोदी सरकार के वकील थे, अब केरल सरकार के लिए ये केस लड़ने SC पहुंचे केके वेणुगोपाल

केरल सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका को भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने तैयार किया है. 6 नवंबर को वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार की याचिका को मेंशन किया. उन्होंने कोर्ट के सामने केरल सरकार की चिंता जाहिर की.

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केरल के राज्यपाल के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने तैयार की है. (फाइल फोटो: आजतक)

भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल (AG) केके वेणुगोपाल 6 नवंबर को केरल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. केरल की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ( Arif Mohammad Khan) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राज्य की विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी कर रहे हैं. इसी तरह की याचिका पंजाब और तमिलनाडु की सरकार ने भी अपने-अपने राज्यपाल के खिलाफ दायर की है.

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पंजाब सरकार ने शिकायत की है कि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित कई विधेयकों पर रोक लगाए हुए हैं. वहीं तमिलनाडु सरकार ने दावा किया है कि राज्यपाल आर.एन रवि ने 12 विधेयकों पर अपनी सहमति रोक रखी है. 

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की ओर से दायर याचिका की सुनवाई चल रही थी. इस दौरान केके वेणुगोपाल ने केरल सरकार की याचिका को मेंशन किया. केरल सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए केके वेणुगोपाल ने कहा कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के कई विधेयक दो साल से रोक रखे हैं. उन्होंने कहा,

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"यह याचिका दायर होने के बाद, मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि राज्यपाल ने कहा है, 'हम इसे सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे'."

इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने जवाब दिया कि अगर याचिका दायर की गई है, तो अदालत 10 नवंबर को मामले की सुनवाई करेगी. 

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पंजाब के मामले में 6 नवंबर की सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को ऐसे मुद्दे खुद सुलझाने चाहिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल को थोड़े आत्ममंथन की जरूरत है.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. इस याचिका को भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल (AG) केके वेणुगोपाल ने तैयार किया है. 

मोदी सरकार ने साल 2017 में केके वेणुगोपाल को भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया था. उन्हें तीन बार सेवा विस्तार दिया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी सरकार 2022 में चौथी बार भी उन्हें सेवा विस्तार देना चाहती थी, लेकिन वेणुगोपाल ने इनकार कर दिया था. 

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