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26 जनवरी से लागू हुआ नया SC/ST लॉ

उत्पीड़न करने वालों को मिलेगी तगड़ी सजा. क्योंकि सरकार ने लागू कर दिया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन एक्ट.

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फोटो - thelallantop
बढ़िया कानून 26 जनवरी से लागू हो गया है. एससी और एसटी के खिलाफ क्राइम का दोषी पाया गया तो मिलेगी तगड़ी सजा. केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन एक्ट मंगलवार से लागू करेगी. हालांकि प्रेसिडेंट ने एक जनवरी को ही अपनी मंजूरी दे दी थी. हालांकि इस एक्ट के सारे रूल्स अभी बने नहीं हैं. सूत्रों के मुताबिक, नए नियम बनाने में अभी एक महीना और लग सकता है. लेकिन पुराने नियमों के साथ नया कानून मंगलवार से लागू हो जाएगा. कानून में शादी से रोकने, चेहरे पर कालिख पोतने, गांव में महिलाओं को नंगा घूमाने जैसी गंदी हरकतों को जोड़ा गया है. आगे जानिए कानून में क्या क्या हैं नए क्राइम..
एससी/एसटी व्‍यक्ति को जूतों की माला पहनाना एससी/एसटी व्‍यक्ति के खिलाफ गलत आरोप लगाना सरकारी अधिकारी को एससी/एसटी व्‍यक्ति के खिलाफ झूठी जानकारी देना कार्रवाई के लिए जोर डालना एससी/एसटी के खिलाफ गलत भावनाएं फैलाना सामाजिक बहिष्‍कार लागू करना या चेतावनी देना

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