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दिल्ली के कालकाजी मंदिर में स्टेज गिरने से महिला की मौत हो गई थी, अब चार्जशीट में पता चला दोषियों का नाम

कालकाजी मंदिर के जागरण में सिंगर B. Praak भी बुलाया गया था, जो 1500-1600 लोगों से भरे हॉल में परफॉर्म कर रहे थे. इसके लिए एक अस्थायी स्टेज भी बनाया गया था. जो लोगों के वजन से गिर गई थी (Kalkaji temple Delhi stage collapsed).

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सिंगर के पास एक अस्थायी स्टेज बनाई गई थी, जिसके नीचे भी लोग खड़े थे. (Image: PTI)

जनवरी में दिल्ली के कालकाजी मंदिर (Kalkaji Temple, Delhi) में जगराता था. जिसमें सिंगर बी. प्राक (B. Praak) भी परफॉर्म कर रहे थे. इसी दौरान स्टेज गिरने से 1 महिला की मौत हो गई थी (Kalkaji temple Delhi stage collapsed). अब कार्यक्रम करवाने वाले 6 लोगों पर चार्जशीट तैयार की गई है. जिसमें ‘लापरवाही’, सुरक्षा का ध्यान ना रखने वगैरह के मामले दर्ज किए गए हैं.

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इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक 45 साल की टीना देवी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन से ताल्लुक रखती थीं. जो 27 और 28 जनवरी की मध्य रात्रि कालकाजी मंदिर में जगराते में मौजूद थीं. उस दौरान सिंगर बी. प्राक भी बुलाया गया था, जो 1500-1600 लोगों से भरे हॉल में परफॉर्म कर रहे थे. इसके लिए एक अस्थायी स्टेज भी बनाई गई थी. सिंगर को पास से देखने के लिए लोग अस्थायी स्टेज पर चढ़े. जिसकी वजह से स्टेज टूट गई और नीचे बैठे लोगों पर जा गिरी. जिसमें टीना को गंभीर चोट आई. उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. इस हादसे में 17 लोगों के घायल होने की खबर भी आई थी.

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अब चार्जशीट में क्या कहा गया

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, चार्ज शीट में लिखा गया-

श्री कालकाजी सज्जा सेवादार मित्र मंडल के अध्यक्ष समेत 6 आयोजकों ने स्थानीय पुलिस में अनुमति नहीं ली थी. ताकि वो 10 बजे के बाद भी रात भर कार्यक्रम करवा सकें.

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ये भी कहा गया कि सिंगर बी. प्राक जिस स्टेज में परफॉर्म कर रहे थे. उसके बगल में अस्थाई स्टेज बनाने में सुरक्षा के इंतजाम ठीक नहीं थे. आयोजकों ने लापरवाही दिखाई और लकड़ी और लोहे की मदद से स्टेज ठीक से नहीं खड़ी की गई. जिसकी वजह से वह गिर गई और नीचे बैठे लोगों को चोट आई और एक महिला की मौत हो गई. 

इसके अलावा ये बात भी कही गई कि स्टेज की क्षमता 50 लोगों की थी, जबकि उस पर 100 से ज्यादा लोग बैठे थे. आयोजकों के लोगों के नियंत्रण में लापरवाही बरतने की बात भी कही गई.

मामले में साकेत कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट फाइल की गई थी. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक DCP (Southeast) राजेश देव ने बताया कि लापरवाही की वजह से जान जाने के मामलों में IPC की धाराएं चार्जशीट में दर्ज की गई. जिसमें कोर्ट के सामने अनुज मित्तल (अध्यक्ष), सतीश कुमार, नरेंद्र सूरी, अमित कुमार डांग, विनय चौधरी और अतुल प्रकाश चौधरी पर चार्जशीट 18 अप्रैल को दायर की गई थी. मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होनी है.

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