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हाई कोर्ट के जज के लिए मौत मांग रहा था, पता है कोर्ट ने क्या हाल किया?

नरेश शर्मा नाम के शख्स ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज को मृत्युदंड देने की मांग करते हुए 3 याचिकाएं दायर कीं. हाई कोर्ट ने इनकी सुनवाई के बाद दिए अपने फैसले में शर्मा पर 2000 रूपये का जुर्माना लगया है. साथ ही उन्हें 6 महीने की जेल की सजा भी सुनाई है.

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नरेश शर्मा ने अपनी याचिका खारिज करने वाले हाई कोर्ट के एक जज के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से मृत्युदंड की मांग की थी. (फोटो क्रेडिट - X)

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को कोर्ट की आपराधिक अवमानना (Delhi High Court contempt of court) के लिए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है. इस व्यक्ति ने हाई कोर्ट से एक मौजूदा जज को मृत्युदंड देने की मांग की थी.

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बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस सुरेश कुमार कैत और शलिंदर कौर की खंडपीठ ने नरेश शर्मा नाम के शख्स को कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया. पीठ ने कहा,

"नरेश शर्मा ने जज के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया. जज ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. नरेश ने जज को चोर तक कहा."

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नरेश शर्मा ने आजादी के बाद से भारत सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी जांच करने की मांग की याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच की पीठ ने 27 जुलाई 2023 को उनकी याचिका खारिज कर दी. इसके बाद नरेश शर्मा ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर कीं.

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'2000 रुपये का जुर्माना, 6 महीने की सजा'

हाई कोर्ट ने तीनों याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि इसमें नरेश शर्मा की याचिका खारिज करने वाले जज और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कई आपराधिक काम करने के निराधार और सनकी आरोप शामिल थे. इसके चलते हाई कोर्ट ने नरेश शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा,

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"सबूतों, याचिकाकर्ता और विरोधी वकील की दलील पर विचार करने के बाद इस अदालत को लगता है कि याचिकाकर्ता को अपने व्यवहार और काम पर कोई पछतावा नहीं है. उन्होंने अपने इस व्यवहार के लिए बिना शर्त माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है. ये अदालत याचिकाकर्ता को अवमानना अधिनियम, 1971 का दोषी मानती है. नरेश शर्मा को 2000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है."

हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही नरेश शर्मा ने गुस्से में आकर याचिकाएं दायर कीं, लेकिन उन्होंने कारण बताओ नोटिस का बेहद अपमानजनक जवाब दिया. इससे साफ है कि उन्हें अपने किए का कोई पछतावा नहीं है. नरेश शर्मा दिल्ली के तिहाड़ जेल में अपनी सजा काटेंगे. अगर वे जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें और 7 दिनों के लिए जेल की सजा होगी.

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