साल के अंत में, पैन-आधार लिंक करने की महत्वपूर्ण समय सीमा 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है. यदि आप इसे चूक जाते हैं, तो आपका पैन 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो सकता है, जिससे आयकर रिटर्न दाखिल करना, कर वापसी, बैंक खाता खोलना और प्रमुख वित्तीय लेनदेन जैसी आवश्यक सेवाएं बाधित हो सकती हैं. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल और एसएमएस के माध्यम से अपने आधार लिंक की स्थिति की तुरंत जांच करने का तरीका जानने के लिए देखिए वीडियो.
पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है, अगर मिस कर दी है तो ये वीडियो देखिए
पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल और एमएमएस के माध्यम से अपने आधार लिंक की तुरंत जांच का तरीका जानने के लिए देखिए वीडियो.
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