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महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज, सोशल मीडिया पर एक कमेंट ने फंसा दिया!

TMC सांसद Mahua Moitra पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है. दिल्ली पुलिस ने NCW की शिकायत के बाद महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज किया है.

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राष्ट्रीम महिला आयोग की ओर से TMC सांसद महुआ मोइत्रा की शिकायत की गई थी. (फाइल फोटो: PTI)
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अरविंद ओझा

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. महिला आयोग ने शुक्रवार, 5 जुलाई को दिल्ली पुलिस से महुआ मोइत्रा की शिकायत की थी. इसके बाद मामले में FIR दर्ज की गई है. 

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इंडिया टुडे के अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि NCW से एक शिकायत मिली थी. इसमें आरोप लगाया गया है कि सांसद महुआ मोइत्रा से भारतीय न्याय संहिता (BNS)-2023 की धारा 79 (किसी महिला के शील का अपमान)  के तहत अपराध हुआ है. NCW की शिकायत का संज्ञान लेते हुए और शुरुआती जांच के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामला दर्ज किया है.

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट अब उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक्स हैंडल की जानकारी लेगी, जिससे रेखा शर्मा के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था. पुलिस ने बताया कि इसके बाद मामले में आगे जांच की जाएगी.

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ये भी पढ़ें- 'वो बॉस का पजामा पकड़े...' महिला आयोग की चीफ के किस वीडियो पर महुआ ने इतनी 'भद्दी' बात बोल दी?

पूरा मामला क्या है?

दरअसल, 3 जुलाई को NCW चीफ रेखा शर्मा हाथरस पीड़ितों से मिलने पहुंची थीं. इस दौरान का उनका एक वीडियो सामने आया, जिसमें रेखा शर्मा के पीछे चल रहा एक शख्स उनके लिए छाता पकड़े हुए दिखा. वीडियो को X पर शेयर किया गया था, जिस पर एक सोशल मीडिया यूजर ने सवाल उठाया था कि रेखा शर्मा अपना छाता क्यों नहीं उठा सकतीं.

इस पर महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया, 

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“वो (रेखा शर्मा) अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं.”

derogatory remarks by MP Mahua Moitra
(स्क्रीनशॉट:X)

TMC सांसद महुआ मोइत्रा की इस टिप्पणी पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया था. 5 जुलाई को NCW ने रेखा शर्मा और दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए पोस्ट किया,  

"राष्ट्रीय महिला आयोग ने NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ सांसद महुआ मोइत्रा की अपमानजनक टिप्पणी पर स्वत: संज्ञान लिया है. वो भद्दी टिप्पणी अपमानजनक है और एक महिला की गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है. आयोग ने पाया कि ये टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 के तहत आती है. NCW इस अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा करता है और महुआ मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अनुरोध करता है. महुआ के खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए और तीन दिनों के अंदर एक विस्तृत एक्शन रिपोर्ट आयोग को दिया जाना चाहिए."

इस मामले पर महिला आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक औपचारिक खत भी भेजा जा चुका है. खत में महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की गई है.

वीडियो: 'वो अपने बॉस का पजामा...', NCW चीफ पर महुआ मोइत्रा के कमेंट को लेकर बवाल, FIR की मांग

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