The Lallantop

फर्जी रेप केस में लड़के को जेल कराने वाली लड़की को कोर्ट ने दी 'बराबर' सजा

Uttar Pradesh के Bareilly जिले में एक लड़के ने झूठे रेप केस में साढ़े 4 साल की सजा काटी. लड़की ने एक युवक पर रेप का केस दर्ज कराया था. अब कैसे ये मामला फर्जी निकला और कोर्ट ने लड़की से क्या कहा? कितनी सजा सुनाई?

Advertisement
post-main-image
बरेली के कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है | प्रतीकात्मक फोटो: आजतक

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक युवक साढ़े 4 साल तक जेल में रहा. उस पर एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया था. लड़की जब नाबालिग थी, तब उसने युवक पर रेप का केस दर्ज कराया था. अब मामला फर्जी निकला (Bareilly False Rape Case boy jailed for over 4 years). इसके बाद बरेली के कोर्ट ने जेल में बंद युवक को दोषमुक्त कर दिया. और आदेश दिया कि लड़की की वजह से एक बेकसूर ने लंबे समय तक (1653 दिनों तक) जेल में सजा काटी, ऐसे में जितने दिन युवक जेल में रहा, उतने ही दिन लड़की को भी अब जेल में रहना होगा.

Advertisement

आजतक से जुड़े कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट के मुताबिक इस केस की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने सख्त टिप्पणी भी की. कहा कि रेप जैसे जघन्य अपराध में फंसाने के लिए लड़की ने कानून का दुरुपयोग किया, इस तरह के कृत्य से वास्तविक पीड़िताओं को नुकसान उठाना पड़ता है. इसलिए अनुचित लाभ के लिए महिलाओं को पुरुषों के हितों पर इस तरह हमला करने की छूट नहीं दी जा सकती. अपर सत्र न्यायाधीश ने ये भी कहा कि ये केस उन महिलाओं के लिए नजीर बनेगा, जो पुरुषों से वसूली के लिए झूठे मुकदमे लिखाती हैं.

लड़की को क्या सजा मिली?

बरेली कोर्ट ने फर्जी मुकदमा करने के लिए दोषी लड़की को साढ़े चार साल की सजा सुनाई है और उसपर 5 लाख 88 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने आदेश में कहा कि युवक जितने दिन जेल में रहा, उसकी इनकम का आर्थिक नुकसान हुआ. इसकी भरपाई की जिम्मेदारी दोषी लड़की की है. इसलिए दोषी लड़की से जुर्माना वसूला जाए और युवक को दिया जाए. अदालत ने साफ़ किया कि जुर्माना नहीं देने पर लड़की को 6 महीने की सजा और काटनी होगी. 

Advertisement
कैसे लड़का बेगुनाह साबित हुआ?

ये मामला सितंबर, 2019 का है. बरेली के बारादरी थाने में इस युवक पर लड़की के अपहरण और रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था. पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस पूरे मामले में लड़की ने युवक पर नशीला प्रसाद खिलाने और दिल्ली ले जाकर कमरे में बंद कर उसका रेप करने का आरोप लगाया था.

ये भी पढ़ें:- परीक्षा में 'जय राम जी', 'विराट कोहली' लिखने वाले छात्र पास

शुरुआती गवाही के बाद युवक को साढ़े 4 साल की सजा हुई, वो जेल चला गया. लेकिन आगे चलकर युवती इस मामले में गवाही के दौरान अपने बयान से मुकर गई. जिसके चलते कोर्ट ने युवक को दोषमुक्त करार दे दिया. इस पूरे मामले में झूठी गवाही देने के लिए युवती पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

Advertisement

वीडियो: रायबरेली: चुनावी चर्चा के दौरान आपस में ही भिड़ गए लोग

Advertisement