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अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट: 38 दोषियों को मौत की सजा, 11 को उम्रकैद

2008 में हुए धमाकों में 56 लोगों की जान गई थी

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Ahmedabad Serial Blast में 56 लोगों की जान गई थी. (फोटो: इंडिया टुडे)
गुजरात के अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनाई गई है. बाकी के 11 दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. सभी दोषियों को IPC की धारा 302 और UAPA के तहत यह सजा हुई है. दोषियों को सजा सुनाने के साथ-साथ अदालत ने सीरियल ब्लास्ट में अपनी जान गंवाने वाले और इनमें घायल हुए लोगों के लिए हर्जाने का ऐलान भी किया है. कोर्ट के आदेश के तहत मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा कम घायल लोगों को 25-25 हजार रुपये दिए जाने का आदेश अदालत ने दिया है. अहमदाबाद की विशेष अदालत ने यह भी कहा है कि दोषियों को कानून की जिन धाराओं के तहत दोषी पाया गया है, उन सभी के तहत सुनाई गई सजा एक साथ चलेगी. कोर्ट ने 49 में से 48 दोषियों पर अलग-अलग 2.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जबकि ब्लास्ट के एक अन्य दोषी उस्मान अगरबत्तीवाला के ऊपर 2.88 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सभी दोषियों में उस्मान अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसे आर्म्स एक्ट के तहत भी सजा हुई है. 8 फरवरी को दोषी ठहराया गया था इससे पहले 8 फरवरी को अहमदाबाद के एक स्पेशल कोर्ट के जज अंबालाल पटेल ने इस मामले के 78 आरोपियों में से 49 को दोषी पाया था. आरोपियों को IPC की धारा 302 और UAPA के साथ-साथ देशद्रोह, राज्य के खिलाफ युद्ध और विस्फोटक पदार्थ कानून के तहत दोषी पाया गया था. उधर, बचाव पक्ष ने दोषियों के लिए कम से कम सजा की मांग की थी. जबकि अभियोजन पक्ष ने अदालत से मौत की सजा मांगी थी. अभियोजन पक्ष का कहना था कि मौत की सजा इसलिए दी जाए जिससे इस मामले को समाज में उदाहरण के तौर पर पेश किया जा सके. बता दें, इस मामले का फैसला 2 फरवरी को आना था, लेकिन जज के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद इसे टाल दिया गया था. यह पूरा मामला 26 जुलाई, 2008 का है. इस दिन अहमदाबाद में 22 बम धमाके हुए थे. बस, साइकिल, पार्क और अस्पतालों में ये धमाके किए गए थे. इस आतंकवादी हमले में 56 लोगों की मौत हुई और लगभग 200 लोग घायल हुए. दो बमों में ब्लास्ट नहीं हुआ था. इन धमाकों की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन नाम के आतंकवादी संगठन ने ली थी. इससे पहले इस संगठन का नाम किसी ने भी नहीं सुना था. तब इस आतंकवादी संगठन ने मीडिया को मेल करते हुए खुद को धमाकों का जिम्मेदार बताया था. अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में अहमदाबाद पुलिस ने 20 और सूरत पुलिस ने लगभग 15 FIR दर्ज की थीं.  
इन दोषियों को उम्रकैद - जाहीद उर्फ जावेद - इमरान इब्राहिम शेख - इकबाल कासम शेख - समसुद्दीन शाहबुद्दीन शेख - ग्यासुद्दीन अब्दुल कासिम अंसारी - मोहम्मद आरिफ मोहम्मद इकबाल कागजी - मुहम्मद उस्मान उर्फ अनीस अगरबत्तीवाला - युनुस मुहम्मद मंसूरी - कमरुद्दीन चांद मुहम्मद नागोरी - आमिल परवाज काजी सैफुद्दीन शेख - सबली उर्फ साबीत अब्दुल करीम - सफदर उर्फ हुसेनभाई उर्फ इकबाल - हाफिज हुसैन उर्फ अदनान ताजुद्दीन मुल्ला - मोहम्मद साजिद उर्फ सलीम उर्फ सज्जाद उर्फ साद गुलाम ख्वाजा मंसूरी - मुफ्ती अबूबशर उर्फ अब्दुल रशीद उर्फ अब्दुल्ला अबुबकर - अब्बास उमर समेजा - जावेद अहमद सगीर अहमद शेख - महमूद इस्माइल उर्फ अब्दुल रजीक उर्फ मुसाक उर्फ फुरकान अहमद - अफजल उर्फ अफसर मुतलीब उस्मानीता - महमूद आरीफ उर्फ आरीफ बदर उर्फ लदन - आसीफ उर्फ हसन - कयामुद्दीन उर्फ रिजवान उर्फ अशफाक सरुफुद्दीन कपाड़िया - मोहम्मद सैफ उर्फ राहुल सागाद - जीशान अहमद - जियाउर रहमान उर्फ मोंटू उर्फ अब्दुल रहमानी - मुहम्मद शकील यामिनखान लुहार - मोहम्मद अकबर उर्फ सईद उर्फ याकूब उर्फ विनोद इस्माइल चौधरी - फजले रेहमान उर्फ सलाउद्दीन मुसद्दिकखान दुर्रानी - एहमद बावा उर्फ अबूबकर बरेलवी - सरफुद्दीन उर्फ सरफु - सैफुर रेहमान उर्फ सैफू उर्फ सैफ अब्दुल रेहमान - सादुली उर्फ हारिज अब्दुल करीम - मोहम्मद तनवीर उर्फ तल्हा मोहम्मद अख्तर पठाण - आमीन उर्फ राजा अय्यूब शेख - मोहम्मद मुबीन उर्फ इरफान अब्दुल शाहरुख खान - मोहम्मद रफीक उर्फ आलमजेब आफरीदी - तौसीक खान उर्फ आतिक एहमदखान पठान - मोहम्मद आरिफ नसीम अहमद मिर्जा