दिल्ली हाई कोर्ट ने BJP के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को सस्पेंड कर दिया है. साथ ही कई शर्तें भी लगाई हैं. निचली अदालत ने सेंगर को नाबालिग लड़की से रेप का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. सेंगर पीड़िता के पिता की हत्या का भी दोषी है. लेकिन सेंगर का बाहर आना अभी भी मुश्किल है. क्यों? ये जानने के लिए वीडियो देखें.
उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा पर रोक, फिर भी जेल में रहेंगे?
निचली अदालत ने सेंगर को नाबालिग लड़की से रेप का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
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