महाराष्ट्र के साउथ मुंबई में गणपति की प्रतिमा के स्वागत जुलूस पर अंडे फेंकने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की पहचान 22 साल के दानिश शेर खान के रूप में हुई है. वह ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए संडे सप्लाई करता है. बताया गया कि वह कथित तौर पर पटाखों के फटने से चिढ़ गया था, जिससे गुस्से में आकर उसने अंडे फेंके.
मुंबई में गणपति जुलूस पर अंडे फेंकने वाला गिरफ्तार, बोला- 'पटाखों की आवाज से गुस्सा आ गया था'
Mumbai eggs thrown on Ganpati idol: रविवार, 23 अगस्त को गणेश चतुर्थी से पहले गणपति की मूर्ति को इलाके के एक पंडाल में ले जाते समय जुलूस पर अंडे फेंके गए. आरोप है कि एक अंडा भगवान गणेश की मूर्ति पर भी गिरा था.

रविवार, 23 अगस्त की शाम मझगांव में गणेश चतुर्थी से पहले गणपति की मूर्ति को इलाके के एक पंडाल में लाया जा रहा था. इस बीच किसी ने गणेश मूर्ति की ट्रॉली पर अंडे फेंक दिए. बताया गया कि एक अंडा भगवान गणेश की मूर्ति पर भी गिरा.
लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांगइस घटना के बाद कुछ समय के लिए इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई. लोगों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर कथित आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की. इंडिया टुडे से जुड़े दिव्येश सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘मझगांवचा मोरया मंडल’ कमेटी के सदस्यों ने कहा,
“ऐसी घटना जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, इलाके में पहले कभी नहीं हुई. जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. ”
घटना के समय पुलिस किसी तरह मौके पर जमा भीड़ को शांत करने में कामयाब रही. साथ ही सभी को आश्वासन दिया कि आरोपियों पर तेजी से और सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस ने 36 घंटों के अंदर पकड़ा आरोपीआरोपी को ढूंढने के लिए पांच स्पेशल टीमें बनाई गईं. ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल सर्विलांस और इनपुट्स की मदद ली गई. और 36 घंटे के अंदर बायकुला पुलिस ने दानिश शेर खान को गिरफ्तार कर लिया. DCP जयंत मीणा ने कहा,
"खान ने पूछताछ में बताया कि वह ऑनलाइन डिलीवरी पर्सन के तौर पर काम करता है. ऑर्डर के हिसाब से अंडे डिलीवर करता है. 23 अगस्त की शाम को वह मझगांव में रामभाऊ भोगले पर था. उस समय मझगांवचा मोरया गणेश मूर्ति के स्वागत का जुलूस वहां से गुजर रहा था और पटाखे फोड़े जा रहे थे. पटाखों से निकलने वाले धुएं से वह चिढ़ गया था, इसलिए गुस्से में आकर उसने जुलूस पर अंडे फेंके.
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खान पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 (जानबूझकर और गलत इरादे से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और 196 (समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच चल रही है.
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