“किसी भी जगह नमाज पढ़ना धार्मिक अधिकार नहीं माना जा सकता. जब सुरक्षा का जोखिम होता है, तो सुरक्षा सबसे पहले आती है, चाहे धर्म कोई भी हो. सुरक्षा के मामले में हम जरा भी समझौता नहीं करेंगे. इस एयरपोर्ट से हर धर्म के लोग यात्रा करते हैं, इसलिए सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता. आप नमाज की जगह तय नहीं कर सकते.” 5 मार्च को ये टिप्पणी करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट पर रमज़ान के दौरान नमाज़ पढ़ने के लिए जगह देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखें वीडियो.
एयरपोर्ट पर नमाज को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा है?
Bombay HC ने कहा कि सुरक्षा के मामले में हम जरा भी समझौता नहीं करेंगे. इस एयरपोर्ट से हर धर्म के लोग यात्रा करते हैं, इसलिए सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता.
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