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बंगाल उपचुनाव में लिफाफा चुनाव चिह्न पर विवाद, हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से क्या कहा?

बंगाल उपचुनाव में ‘लिफाफा’ चुनाव चिन्ह को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कई सवाल किए हैं. आईएसएफ का कहना है कि चिन्ह बदलने से मतदाताओं में भ्रम हो सकता है, जबकि कोर्ट ने आयोग से निष्पक्षता बरतने को कहा है.

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बंगाल के उपचुनाव में चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कड़े सवाल किए हैं. नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव से पहले आयोग ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट के पुराने ‘लिफाफा’ चिन्ह को डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस को दे दिया, जबकि आईएसएफ को ‘अलमारी’ चिन्ह दिया गया. आईएसएफ ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि इससे मतदाताओं में भ्रम पैदा हो सकता है. जस्टिस कृष्णा राव ने सवाल किया कि 183 उपलब्ध चिन्हों में से यही चिन्ह क्यों चुना गया और इसे सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया. मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.

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