यूपी के 8 जिलों में पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है. इन जिलों में पटाखों की ऑफलाइन या ऑनलाइन बिक्री, स्टोर करने या इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है. बैन का उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
यूपी के 8 जिलों में पटाखों पर बैन, बनाने-बेचने और इस्तेमाल करने पर होगी जेल
UP 8 District Firecracker Ban: अगर कोई व्यक्ति या संस्था इन जिलों में पटाखे बनाने, स्टोरेज, बिक्री और इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी. सजा के तौर पर पांच साल तक की जेल, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 112 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.


आजतक से जुड़े संतोष के इनपुट के मुताबिक, यह बैन मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फर नगर जिलों में लगाया गया है. इन जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी.
अगर कोई व्यक्ति या संस्था इन जिलों में पटाखे बनाने, भंडारण, बिक्रीऔर इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी. सजा के तौर पर पांच साल तक की कारावास, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 112 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

पुलिस को वॉट्सऐप के जरिए भी शिकायत भी भेजी जा सकती है. वॉट्सऐप पर शिकायत के लिए पुलिस ने 7570000100 नंबर जारी किया है. इसके अलावा इन जगहों पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैः
- SMS से: 7233000100
- फेसबुक: @112UttarPradesh
- X: @112UttarPradesh
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट “https://uppcb.up.gov.in” के “Public Grievances related to Fire Crackers (NCR-U.P.)” पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मई महीने में दिल्ली में पटाखे जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के मामले पर सुनवाई की थी. तब कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में पटाखे बनाने, स्टोर करने, बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था. अब NCR में शामिल अन्य राज्यों को एक महीने के भीतर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था.
यह भी पढ़ेंः शवयात्रा में पटाखे फोड़ रहा था शख्स, एक उछलकर बच्ची के चेहरे पर फटा, बुरी तरह घायल
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एस. ओक की बेंच ने कहा था कि पटाखों के मामलों के खिलाफ शिकायत के लिए एक सिस्टम बनाने की जरूरत है. दिल्ली ने इसे लेकर जुर्माने का प्रावधान किया था और अन्य राज्यों को भी इसका पालन करना चाहिए.
वीडियो: दिवाली से पहले कई राज्यों में पटाखे बैन के बाद एक नई बहस छिड़ गई