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महाराष्ट्र में 9 करोड़ का खाने-पीने का सामान जब्त, पतंजलि के घी पर भी FDA की कार्रवाई

महाराष्ट्र में FDA ने त्योहारों के दौरान जांच में 9 करोड़ रुपये से ज्यादा का खाने-पीने का सामान जब्त किया है. इसमें पतंजलि का 20 लाख रुपये से ज्यादा का गाय का घी भी शामिल है. इसके अलावा 19 दुकानों और कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए.

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महाराष्ट्र में पतंजलि घी पर FDA की कार्रवाई (Courtesy- Representational/ ITG/Pexel)

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  • महाराष्ट्र में त्योहारों के मौसम में 114 जगहों पर जांच के बाद FDA ने 9 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के 3.53 लाख किलो खाने-पीने का सामान जब्त किया और 19 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड किए।
  • FDA ने जांच के दौरान उन दुकानों और कंपनियों पर कार्रवाई की जहाँ खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसमें मिलावट और सफाई के मानकों का पालन न करना शामिल है।
  • FDA की कार्रवाई के बाद 13 FIR दर्ज की गईं, 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और संबंधित दुकानों को सुधार नोटिस जारी करते हुए आगे की जांच जारी रहेगी।

त्योहारों के मौसम में महाराष्ट्र में खाने-पीने की चीजों की जांच हुई, तो कई जगह गड़बड़ियां सामने आईं. इसके बाद फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने 9 करोड़ रुपये से ज्यादा का सामान जब्त कर लिया. और इतना ही नहीं, 19 दुकानों और कंपनियों के लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए गए. जिनका सामान जब्त हुआ, उनमें पतंजलि आयुर्वेद का एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर भी शामिल है. उसके यहां से गाय का घी भी जब्त किया गया है.

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इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, FDA ने सोमवार 2 नवंबर को बताया कि, राज्य के सात डिवीजन में 114 जगहों पर जांच की गई. इस दौरान करीब 3.53 लाख किलो फूड आर्टिकल्स (खाने-पीने का सामान) जब्त किया गया. इसकी कीमत 9.01 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई है.

पतंजलि के घी पर भी कार्रवाई

FDA ने छत्रपति संभाजीनगर में पतंजलि आयुर्वेद के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मेसर्स दिव्य महावितरक के यहां से 2,279.7 लीटर गाय का घी जब्त किया. इसकी कीमत करीब 20.20 लाख रुपये बताई गई है. अधिकारियों को शक है कि घी के नाम और लेबल से जुड़ी जानकारी में गड़बड़ी हो सकती है. साथ ही इसमें मिलावट की आशंका भी जताई गई है. FDA के मुताबिक, घी के 4,032 पैकेट जब्त किए गए हैं. FDA का कहना है कि शुरुआती जांच में घी खाद्य सुरक्षा और मानक कानून, 2006 के नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया.

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19 दुकानों और कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड

जांच के दौरान 19 खाने-पीने जुड़े सामान बनाने और बेचने वाली जगहों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिए गए. इनमें नमकीन, मिठाई और मसाले बनाने वाली इकाइयां शामिल हैं. ये जगहें मुंबई, अमरावती और छत्रपति संभाजीनगर में थीं. FDA के मुताबिक, इन जगहों पर साफ-सफाई की कमी थी. कहीं खाने का सामान ठीक से नहीं रखा गया था, तो कहीं कीड़े-मकौड़ों से बचाव का इंतजाम नहीं था. कुछ जगहों पर सफाई और जांच से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड भी नहीं मिले.

इसके अलावा, ठाणे जिले के भिवंडी में एवेन्यू सुपरमार्ट्स के यहां से 1,44,218 किलो खाने वाला तेल जब्त किया गया है. सतारा में अमीन ट्रेडर्स के यहां से 20,560 किलो चावल, दाल, गुड़ और दूसरी चीजें जब्त की गईं. सतारा और सोलापुर में कुछ दूसरी दुकानों से भी तेल जब्त हुआ.

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17 जगहों से प्रतिबंधित सामान मिला

FDA ने बताया कि 28 से 31 अक्टूबर के बीच 17 जगहों से 79.40 लाख रुपये का प्रतिबंधित सामान जब्त किया गया. इस दौरान 13 एफआईआर दर्ज हुईं और 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया. सात जगहों को बंद किया गया और छह गाड़ियां भी जब्त की गईं. इसके अलावा, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर में 34 होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों की जांच हुई. इनमें गड़बड़ियां मिलने पर 29 जगहों को सुधार करने का नोटिस दिया गया.

कोलेजन पाउडर के विज्ञापन पर भी सवाल

FDA ने ये भी बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने टाटा 1mg के मरीन कोलेजन पाउडर के लेबल और विज्ञापन में कथित गड़बड़ी को लेकर चार कंपनियों को नोटिस भेजा है. इनमें टाटा 1mg हेल्थकेयर सॉल्यूशंस, ACFO फार्मास्यूटिकल्स, अमेजन सेलर सर्विसेज और फ्लिपकार्ट इंडिया शामिल हैं. इन कंपनियों से 30 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है.

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